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रूल्दा सिंह कत्ल केस में तीन दिन के अंदर गवाह पेश करने के निर्देश

राष्ट्रीय सिख संगत (आरएसएस) के राष्ट्रीय प्रधान रूल्दा सिंह के कत्ल केस में अदालत ने तीन दिन के अंदर गवाहों को पेश करने के निर्देश दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 17 Jan 2020 12:22 AM (IST)Updated: Fri, 17 Jan 2020 12:22 AM (IST)
रूल्दा सिंह कत्ल केस में तीन दिन के अंदर गवाह पेश करने के निर्देश
रूल्दा सिंह कत्ल केस में तीन दिन के अंदर गवाह पेश करने के निर्देश

जागरण संवाददाता, पटियाला : राष्ट्रीय सिख संगत (आरएसएस) के राष्ट्रीय प्रधान रूल्दा सिंह के कत्ल केस में अदालत ने तीन दिन के अंदर गवाहों को पेश करने के निर्देश दिए हैं। जज संजय कुमार सचदेवा ने वीरवार को इन सभी गवाहों को 22, 23, 24 जनवरी को पेश करने को कहा है। ऐसे में प्रतिदिन इन गवाहों की मौजूदगी में सुनवाई की जानी है। इस मामले में अब डीएसपी रजिंदर सिंह सोहल (मौजूदा एसपी), इंस्पेक्टर शमिदर सिंह, एसआइ राज कपूर (अब डीएसपी), भुपिंदर सिंह, हरी हरपाल, सरबदीप सिंह की गवाही होनी बाकी है।

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आतंकी रमनदीप गोल्डी और जगतार सिंह तारा के वकील सीनियर एडवोकेट बरजिंदर सिंह सोढी ने कहा कि पटियाला पुलिस गवाही पेश करने में देरी कर रही है। पटियाला पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपित हिरासत में लिए थे, जिन्हें छोड़ दिया। बाद में पांच और आरोपित पकड़े, जो अदालत में बरी हो गए। इस मामले पुलिस ने फिर रमनदीप सिंह गोल्डी और जगतार सिंह तारा को गिरफ्तार किया। वहीं तीसरे व्यक्ति परमजीत सिंह पम्मा को पुर्तगाल पुलिस ने पटियाला पुलिस के हवाले नहीं किया है। गोल्डी पिछले सवा पांच साल से जेल में बंद है। पुलिस की लगातार हो रही देरी के कारण अदालत को एप्लीकेशन दी थी कि गवाहों को पेश करवाया जाए।


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