डेडलाइन खत्म, तीन थर्मल प्लाटों के हुए जुर्माने की पीपीसीबी को नहीं जानकारी
पटियाला प्रदेश के तीन थर्मल पावर प्लांटों को किए एक करोड़ 56 लाख रुपये जुर्माना की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी पीपीसीबी को जुर्माने के बारे में कोई जानकारी नहीं।
जागरण संवाददाता, पटियाला : प्रदेश के तीन थर्मल पावर प्लांटों को किए एक करोड़ 56 लाख रुपये जुर्माना की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी पीपीसीबी को जुर्माने के बारे में कोई जानकारी नहीं। पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (पीपीसीबी)के मेंबर सेक्रेटरी करुणेश गर्ग ने बताया कि जुर्माने को भरने की अंतिम तारीख 10 अगस्त थी। पीपीसीबी ने सिर्फ थर्मल प्लांटों को जुर्माना भरने के नोटिस जारी किए थे लेकिन यह जुर्माना सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जमा करवाया जाना था। किसने जुर्माना जमा करवाया या नहीं, इसकी जानकारी उनके पास नहीं। इसकी रिपोर्ट सीपीसीबी और एनजीटी अगले कुछ दिनों में उसके पास भेजेगी। गौर हो कि वायु प्रदूषण करने में दोषी मानते हुए गोइंदवाल साहिब पावर प्लांट को 47 लाख 08 हजार 480 रुपये, नाभा थर्मल पावर प्लांट राजपुरा को 55 लाख 70 हजार 239 रुपये और गुरु हरगोबिद थर्मल प्लांट लेहरा मोहब्बत को 53लाख 94 हजार 832 रुपये जुर्माना किया गया था। इन सभी पर फ्लाई एश का साइंटिफिक तरीके से निपटारा नहीं करने पर यह जुर्माना किया गया था।