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बिना आरटीए की परमिशन के बस पास जारी करने पर क्लर्क सस्पेंड

पटियाला स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने आरटीए दफ्तर के धर्मजीत नाम के क्लर्क को सस्पेंड कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 03 Jul 2020 12:21 AM (IST)Updated: Fri, 03 Jul 2020 06:12 AM (IST)
बिना आरटीए की परमिशन के बस पास जारी करने पर क्लर्क सस्पेंड
बिना आरटीए की परमिशन के बस पास जारी करने पर क्लर्क सस्पेंड

जागरण संवाददाता, पटियाला : स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने आरटीए दफ्तर के धर्मजीत नाम के क्लर्क को सस्पेंड कर दिया है। आरोप यह है कि क्लर्क ने बिना आरटीए की इजाजत के दफ्तर के पत्र को फारवर्ड कर दिया। मामला ट्रांसपोर्ट अधिकारियों के समक्ष आने के बाद कमिश्नर ने बुधवार को क्लर्क को सस्पेंड करने के निर्देश जारी कर दिए। इन निर्देशों के बाद दफ्तर के कर्मचारियों में हलचल पैदा हो गई। वहीं, दूसरी ओर संबंधित क्लर्क को हेडक्वार्टर जॉइन करवा लिया गया। हालांकि संबंधित क्लर्क भी गलती मान रहा है। आरटीए के हस्ताक्षर के बिना बस को स्पेशल पास जारी किए

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जानकार बताते है कि आरटीए दफ्तर का क्लर्क परमिट जारी करने वाली सीट पर काम कर रहा था। लॉकडाउन के दौरान क्लर्क ने बिना आरटीए के हस्ताक्षर के बसों को स्पेशल पास जारी कर दिए। इस संबंधी पत्र दूसरे राज्य की अथॉरिटी को जारी कर दिया। जबकि पत्र पर आरटीए पटियाला के हस्ताक्षर होने जरूरी थे। पर क्लर्क ने हस्ताक्षर करवाना मुनासिब नहीं समझा। सूत्र बताते हैं कि स्पेशल पास के जरिए बस यूपी भी चली गई थी। जानकार यह भी बताते है कि करीब 11 बसों को पास जारी किए गए। कुछ दिन गुजर जाने के बाद मामला डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों के ध्यान में आया। जिसके बाद स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बुधवार को क्लर्क को सस्पेंड करने के निर्देश जारी कर दिए। क्लर्क ने बिना किसी परमिशन के दूसरे राज्य की अथॉरिटी को पत्र फारवर्ड कर दिया। जबकि उस पत्र पर मेरे हस्ताक्षर होने जरूरी थे। डिपार्टमेंट अधिकारियों के ध्यान में मामला आया। जिसके बाद कमिश्नर ने तुरंत क्लर्क धर्मजीत सिंह को सस्पेंड करने के निर्देश जारी कर दिए।

--अरविद कुमार, आरटीए पटियाला ---बस यूपी जानी थी, फॉर करके पत्र को फारवर्ड कर दिया। जिसके चलते डिपार्टमेंट ने यह कार्रवाई की है। बाकी मुझे मामले संबंधी ज्यादा जानकारी नहीं।

--धर्मजीत सिंह, क्लर्क।


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