नाबालिग नौकरानी से मारपीट करने पर मालकिन के खिलाफ केस
पटियाला पुलिस ने घरेलू सहायक के तौर पर काम करती एक नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट करने संबंधी मकान मालकिन रुपांकसा पत्नी कन्नू बांसल निवासी न्यू अफसर कॉलोनी पटियाला विरुद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं और जुवेनायल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस केस में बच्ची की सूचना बाल भलाई कमेटी को देने वाले प्रो. सुम¨रदर ¨सह सीरा को एक अहम गवाह के तौर पर रखा गया है।
जागरण संवाददाता, पटियाला
उत्तराखंड के तहत गढ़वाल क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग 12 वर्षीय नौकरानी के साथ मारपीट करने के बारे में पटियाला पुलिस ने मकान मालकिन रूपांक्षा पत्नी कन्नू बांसल निवासी न्यू अफसर कॉलोनी पटियाला के खिलाफ आइपीसी की विभिन्न धाराओं और जुवेनायल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस केस में उक्त नाबालिग नौकरानी की सूचना बाल भलाई कमेटी को देने वाले प्रो. सुम¨रदर ¨सह सीरा को मुख्य गवाह रखा गया है। यह जानकारी एसपी (सीटी) केसर ¨सह ने दी है।
उन्होंने बताया कि एसएसपी मनदीप ¨सह सिद्धू के पास बाल भलाई कमेटी पटियाला के चेयरमैन बलदेव ¨सह ने एक शिकायत दी थी कि उनको प्रो. सुमरिंदर ¨सह सीरा निवासी मकान नंबर 1 न्यू अफसर कॉलोनी पटियाला के घर एक डरी और सहमी हुई हालत में बच्ची मिली थी, जोकि मकान नंबर 81 न्यू अफसर एनक्लेव पटियाला में काम करती थी।
एसपी (सिटी) ने बताया कि मकान मालकिन रूपांक्षा पत्नी कन्नू बांसल ने उक्त नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट की थी। इस बारे में सूचना पो. सुम¨रदर ¨सह ने बाल भलाई कमेटी पटियाला को दी। इसके बाद कमेटी के सदस्य प्रो. सीरा के घर पहुंचे और बच्ची की संभालते हुए मामले में कार्रवाई करने के लिए पुलिस के पास शिकायत की। उन्होंने बताया कि मामले की अगली कार्रवाई चौकी अफसर कॉलोनी इंचार्ज एएसआइ करनैल ¨सह कर रहे हैं।
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क्राइम रिपोर्ट में गवाह को बनाया आरोपित?
नाबालिग नौकरानी के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस द्वारा जारी क्राइम रिपोर्ट में बच्ची की सूचना बाल भलाई कमेटी को देने वाले प्रो. सुम¨रदर ¨सह सीरा को ही आरोपित करार दे दिया। जबकि सुम¨रदर आरोपित नहीं सरकारी गवाह हैं। इसके बाद चर्चा का बाजार काफी गर्म हो गया। हालांकि बाद में इस मामले में पुलिस ने सरकारी प्रेस नोट जारी कर सारी दुविधा को दूर किया।