पंजाब में पराली जलाने वाले 550 किसानों के चालान
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पंजाब में करीब 550 किसानों का चालान किया है। इन किसानों पर पराली पर आग लगाने का आरोप है।
जेएनएन, पटियाला। खेतों में पराली को आग लगाने पर पिछले तीन दिन में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने प्रदेश में करीब 550 किसानों का चालान किया है। पीपीसीबी चेयरमैन एमएस छतवाल ने बताया कि किसानों को पराली न जलाने के संबंध में जागरूक भी किया गया, लेकिन फिर भी कई किसानों ने खेत में पराली को आग लगा दी। इस पर किसानों के चालान काटे गए हैं।
लाख कोशिश के बाद भी पंजाब में पराली जलाने पर अंकुश नहीं लग पा रहा था। इस पर पीपीसीबी ने पराली जलाने के मामले रोकने के लिए जिला व तहसील स्तर पर मॉनीटरिंग कमेटियों का गठन किया। कमेटियों ने किसानों को पराली न जलाने संबंधी जागरूक किया, लेकिन फिर भी पराली जलाने के मामले कम नहीं हुए। इस पर खेत में पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई की गई। इसी कार्रवाई के तहत राज्य भर में अब तक पीपीसीबी अधीन काम कर रही कमेटियां करीब 550 किसानों का चालान काट चुकी हैं।
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पराली जलाने से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए इस बार नेशनल ग्रीन ट्रब्यूनल ने सभी प्रदूषण बोर्ड चेयरमैन को खास निर्देश देते हुए पराली जलना पूरी तरह से बंद करने को कहा था। पंजाब में पराली जलाने से पर्यावरण को हुए नुकसान संबंधी शुक्रवार को दिल्ली में पीपीसीबी की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास पेशी है। इस पेशी पर अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए पीपीसीबी ने 550 किसानों के चालान का ब्यौरा तैयार कर लिया है। जमीन के हिसाब से जुर्माना राशि तय की गई है और अधिकतर चालान ढाई एकड़ से कम में पराली जलाने पर किए गए हैं।
चालान का जुर्माना
-ढाई एकड़ जमीन पर पराली जलाने पर 2500 रुपये
-ढाई से पांच एकड़ जमीन में पराली जलाने पर 5000 रुपये
-पांच एकड़ से अधिक में पराली को आग लगाने पर 15000 रुपये
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