गलत जानकारी देने वाले तीन उपभोक्ताओं को जुर्माना, एक का कनेक्शन काटा
गलत जानकारी देकर वाटर सप्लाई व सीवरेज सुविधा का लाभ उठा रहे धारकों पर कार्रवाई करते हुए निगम ने तीन लोगों को जुर्माना किया है।
विनोद कुमार, पठानकोट : गलत जानकारी देकर वाटर सप्लाई व सीवरेज सुविधा का लाभ उठा रहे धारकों पर कार्रवाई करते हुए निगम ने तीन लोगों को जुर्माना किया है। एक अवैध धारक का कनेक्शन काट कर उससे रिकवरी की गई है। निगम की वाटर सप्लाई एवं सीवरेज विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि विगत माह निगम ने जब अवैध कनेक्शन धारकों की पहचान करने का काम शुरू किया था तो एक व्यक्ति ऐसा पाया गया जिसने हलफनामे में अपना प्लाट पांच मरले बताया था लेकिन, चेकिग करने पर प्लॉट छह मरले का पाया गया। इसके बाद उक्त उपभोक्ता को जुर्माना किया गया और सिक्योरिटी व जुर्माना भरने के बाद ही उसका दोबारा कनेक्शन शुरू किया गया। बुधवार को ऐसे ही लोगों की जांच के लिए टीम ने शहर के घरथौली मोहल्ला, मिशन रोड व शाहपुर चौक में कार्रवाई की। लमीनी में धारक का कनेक्शन काटा और सभी धारकों से पुरानी रिक्वरी वसूली गई है। 20 हजार धारकों को मिली है छूट
नगर निगम के अधीन कुल 2.34 लाख आबादी में से शहर की 1.85 लाख आबादी है। निगम परिधि में आते नए एरिया को मिलाकर वाटर सप्लाई के कुल 29973 हजार उपभोक्ता हैं जिसमें से 20 हजार उपभोक्ताओं को सरकार के नियमों की ओर से छूट मिली हुई। मात्र नौ हजार उपभोक्ता ही पानी व सीवरेज का बिल भरते हैं। राज्य सरकार ने शहरी आबादी में 5 मरले से कम जगह वाले मकानों को 2006 से सीवरेज व पानी बिलों में छूट दे रखी है। 225 स्केयर फीट वालों को ही माफी
शहरी आबादी में नए मरलों (225 स्केयर फीट मरला और कुल 1125 स्केयर फीट वाले प्लाट) में रहने वाले केवल उन उपभोक्ताओं को ही इसमें छूट हैं। अगर पांच मरले वाला उपभोक्ता पुराने मरले (275 स्केयर फीट वाले प्लाट) के धारक को सुविधा का लाभ नहीं है। बकाया धारकों व गलत जानकारी देने वालों पर तेज होगा अभियान
वाटर सप्लाई ब्रांच के इंचार्ज अश्वनी शर्मा ने कहा कि फिलहाल जो लोग एनओसी लेने के लिए आएगा उसी के आधार पर प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच से उनकी जमीन का आंकड़ा प्राप्त किया जाएगा क्योंकि, प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच ने जीपीएस के जरिए सर्वे करवाया हुआ है। अगर धारक प्रॉपर्टी टैक्स भरता है तो उससे पुराने समय का पानी व सीवरेज बिल भी लिया जाएगा। अगर 10 मरले प्लाट में किसी परिवार ने सुविधा के लिए दो कनेक्शन अलग-अलग करवाकर लाभ उठा रहे हैं उन्हें भी यह लाभ तब मिलेगा जब वह दो कनेक्शनों के बीच (दीवार) बनाएंगे। अगर वह ऐसा नहीं करते तो एक साथ रह रहे हैं तो वह इसके लिए मान्य नहीं होंगे।