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प्रशासन की सख्ती : सोमवार से 23 मई तक गैरजरूरी दुकानें बंद रहेंगी, बाकी सिर्फ एक बजे तक खुलेंगी

कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ानी शुरू कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 May 2021 10:32 PM (IST)Updated: Sat, 15 May 2021 10:32 PM (IST)
प्रशासन की सख्ती : सोमवार से 23 मई तक गैरजरूरी दुकानें बंद रहेंगी, बाकी सिर्फ एक बजे तक खुलेंगी
प्रशासन की सख्ती : सोमवार से 23 मई तक गैरजरूरी दुकानें बंद रहेंगी, बाकी सिर्फ एक बजे तक खुलेंगी

जागरण संवाददाता, पठानकोट : कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ानी शुरू कर दी है। बाजारों में दुकानों का समय एक घंटा और कम कर दिया गया है। इसमें जरूरी वस्तुओं वाली दुकानें सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी और गैरजरूरी दुकानें बंद रखने की हिदायत की गई है। होम डिलीवरी का समय रात नौ बजे तक का रखा गया है। अगर इस बीच कोई प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का उल्लघंन करता पाया जाता है तो प्रशासन उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगा। कोरोना केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है जिस वजह से जिला प्रशासन द्वारा यह नई गाइडलाइन जारी की गई है। 17 मई से लेकर 23 मई तक गैरजरूरी दुकानों को बंद रखने की पाबंधी लगाई गई है। यह दुकाने रहेगी खुली

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डीसी संयम अग्रवाल द्वारा इन दुकानों जैसे करियाना, फ्रूट, सब्जियां, राइस सैलर मिलिग, आटा चक्की, फीड वाली दुकानें, मीडिया, जरूरी आईटी सर्विस, आटा चक्की फ्लोर मिल, डेटिग, पेंटिग, साइकिल रिपेयर शाप, पर्टीलाइज लाइजर शाप, बीज वाली दुकानें खुली रहेगी। बाकी सभी गैरजरूरी वस्तुओं वाली दुकानें बंद रहेगी।


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