कत्ल के केस में दोषी को उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना
दो साल पुराने एक कत्ल के केस में आज पठानकोट की अदालत में एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
सवांद सहयोगी, पठानकोट
दो साल पुराने एक कत्ल के केस में आज पठानकोट की अदालत में एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोषी की पहचान कुलजीत ¨सह निवासी डलहौजी रोड के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार 2 साल पहले आरोपित कुलजीत ¨सह का झगड़ा प्रेम नाथ नाम के व्यक्ति के साथ हो गया था। मामूली सी बात को लेकर हुए झगड़े में आरोपित कुलजीत ¨सह ने प्रेमनाथ के सिर पर रॉड से हमला कर दिया था जिसके बाद प्रेमनाथ की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद मोके पर ही मौजूद अमर बहादुर की शिकायत पर पुलिस ने थाना डिवीजन नम्बर- 2 में आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया था जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी । सुनवाई का फैसला वीरवार को देते हुए कोर्ट ने आरोपित को उम्रकैद की सजा तथा पचास हजार रुपये जुर्माना किया है।