43 में से तीन कोचिग सेंटरों ने ली एनओसी, 40 को 15 दिन में कागजी कार्रवाई के निर्देश
बना अनुमति शहर में चल रहे को कोचिग सेंटरों पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम तथा फायर बिग्रेड के जारी नोटिसों का असर दिखने लगा है।
राज चौधरी, पठानकोट
बिना अनुमति शहर में चल रहे को कोचिग सेंटरों पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम तथा फायर बिग्रेड के जारी नोटिसों का असर दिखने लगा है। एक सप्ताह बाद ही शहर भर के 43 कोचिग सेंटरों में से तीन ने कागजी प्रक्रिया पूरा कर ली है। इसके अलावा 40 कोचिग सेंटरों ने नगर निगम से कुछ दिन का समय मांगा है। निगम के पदाधिकारियों ने समस्त सेंटरों को आगाह किया है कि वह 30 जून तक हर हाल में कागजी प्रक्रिया पूरा कर लें अन्यथा उच्चाधिकारियों को सूचित किए जाने के बाद शेष रहते सेंटरों पर कानूनी कार्रवाई होगी। जबकि, दो सप्ताह में भी कोचिग सेंटरों को फायर सेफ्टी सुरक्षा प्रबंधों को पूरा करना होगा।
नगर निगम की ओर से शहर भर में चल रहे कोचिग सेंटरों का गत दिवस खाका तैयार किया गया था। इसमें कुल 43 सेंटर पाए गए, जिनकी जांच के लिए नगर निगम तथा फायर सेफ्टी विभाग की ओर से इन सेंटरों की जांच शुरू की गई थी। जांच में इन 43 सेंटरों पर ही फायर, बिल्डिग सेफ्टी, प्रॉपर्टी टैक्स के स्टेटस तथा लाइसेंस न होने के कारण अन्य भी खामियां पाई गई थी। जिसके बाद जांच कर रहे अधिकारियों ने इन्हें मौके पर ही नोटिस जारी कर दिए थे। साथ ही हिदायतें की थी कि एक निश्चित समय के भीतर हर हाल में निगम से एनओसी ली जाए। मालूम हो कि कुछेक स्कूल प्रबंधकों की ओर से बच्चों को डमी एडमिशन देकर बच्चों को इन सेंटर संचालकों की सहमति से खूब लूट की जा रही थी पर सुरक्षा प्रबंधों को पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा था।
सूरत में आगजनी की घटना बाद चंडीगढ़ से जारी हुआ था पत्र
दैनिक जागरण ने सूरत के कोचिग सेंटर में आगजनी की घटना में 18 छात्रों की मौत के बाद शहर में चल रहे कोचिग सेंटरों का दौरा कर इनमें अनियमिताएं पाई थी।
इसके तत्काल बाद नगर निगम की ओर से इस पर मुहिम छेड़ दी गई तथा जब शहर भर के समस्त 43 कोचिग सेंटरों पर पहुंच कर कागजी प्रक्रिया को जांचा, तो इस फार्मेट में एक भी सेंटर खरा नहीं उतरा। इसके बाद सभी को नोटिस हुए तथा इसे पूरा करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए।
लाइसेंस ब्रांच, फायर सेफ्टी, तहबाजारी की टीमों ने की कार्रवाई
शहर में चल रहे कोचिग सेंटरों की जांच के लिए निगम पदाधिकारियों की ओर से तीन टीमें गठित की गई। जिसमें शहर को तीन भागों में बांट कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसमें लाइसेंस ब्रांच, फायर सेफ्टी तथा तहबाजारी की टीमों ने बिल्डिग एवं फायर सेफ्टी का एनओसी तथा प्रॉपर्टी टैक्स की डिटेल को भी जांचा। प्राथमिक जांच में लगभग सभी सेंटर इसमें विफल पाए गए जिसके बाद इन्हें नोटिस जारी कर दिया गया।
शेष रहते सेंटर तत्काल ले अनुमति : सैनी
नगर निगम के एक्सईएन सतीश सैनी ने कहा कि अभी तक तीन सेंटर ऐपिक्स कंसलेटेंसी, कैंब्रिज ओवरसीज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड तथा सहज एजुकेशन ने सभी नार्मस तथा कंडीशन को पूरा कर दस्तावेज जमा करवाए हैं। इसके अतिरिक्त शेष रहते सेंटर भी तत्काल विभाग से अनुमति लें अन्यथा बिना अनुमति तथा एनओसी चल रहे इन सेंटरों के खिलाफ एमसी एक्ट 1976 की धारा 343 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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