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बचाव पक्ष के 13 वकीलों को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी

कठुआ मामले में बचाव पक्ष के 13 वकीलों ने याचिका दायर कर कहा है कि उनको सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Sat, 16 Jun 2018 10:00 AM (IST)Updated: Sat, 16 Jun 2018 10:00 AM (IST)
बचाव पक्ष के 13 वकीलों को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी
बचाव पक्ष के 13 वकीलों को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी

जेएनएन, पठानकोट। कठुआ मामले में बचाव पक्ष के 13 वकीलों ने उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां मिलने को लेकर पठानकोट कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कश्मीर न्यूज जोन ग्रुप की ओर से वाट्सएप ग्रुपों और फेसबुक पर उन्हें गद्दार बताकर कश्मीर में आते ही जान से मार देने, टांगें काट देने के उकसाने वाले मैसेज जारी किए जा रहे हैं।

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वकीलों का कहना है कि उनका इनरोलमेंट नंबर, अदालत में अपीयरेंस नंबर और नाम अलग-अलग वाट्सएप ग्रुपों में सर्कुलेट किए जा रहे हैं। बचाव पक्ष के वकील असीम साहनी ने बताया कि कश्मीर में रहने वाले उनके एक मित्र ने वीरवार को ही उन्हें फोन कर चेताया कि कश्मीर में उनका नाम एक-एक बच्चा जानता है। अगर वे छुट्टियों में कश्मीर आते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है।

याचिका में वकीलों ने बिना सुरक्षा की मांग किए कहा कि अगर उनके साथ कोई असामाजिक घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जम्मू-कश्मीर सरकार की होगी। इससे पहले शुक्रवार सुबह 8.50 बजे आरोपितों को कोर्ट लाया गया। दोपहर डेढ़ बजे तक गवाहों से क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। अब इस मामले की सुनवाई 2 जुलाई को होगी।

गवाह को धमकाने की याचिका रद 

एसएसपी क्राइम ब्रांच जम्मू रमेश कुमार झाला की गवाह को धमकाने की याचिका अदालत ने यह कहते रद कर दी कि चार दिन कोर्ट में रहने पर यह क्यों नहीं कहा गया। अब गवाही खत्म हो चुकी है। वहं एक आरोपित के नाबालिग होने का पता लगाने के लिए मेडिकल करवाने को जम्मू शिफ्ट करने की याचिका भी अदालत ने रद कर दी।

आरोपित बोले, सीसीटीवी फुटेज भी किए जाएं संरक्षित

आरोपित विशाल जंगोत्र और सांझी राम ने अदालत में याचिका दायर की, जिसमें कापरेरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक और एटीएम की फुटेज संरक्षित करने की अपील की गई। आरोपितों ने आशंका जताई कि ऐसा न हो कि जब तक उनकी गवाही शुरू हो तब तक साक्ष्य खत्म हो जाएं। इस पर अदालत ने क्राइम ब्रांच से जवाब मांग लिया है।


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