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सीनियर सिटीजन को बेटों से खर्चा लेने का अधिकार

जला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की तरफ से गांव बड़ोई के वृद्धाश्रम में सीनियर सिटीजन डे मनाया गया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Aug 2019 10:59 PM (IST)Updated: Wed, 21 Aug 2019 10:59 PM (IST)
सीनियर सिटीजन को बेटों से खर्चा लेने का अधिकार
सीनियर सिटीजन को बेटों से खर्चा लेने का अधिकार

संवाद सहयोगी, शाहपुरकंडी : जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की तरफ से गांव बड़ोई के वृद्धाश्रम में सीनियर सिटीजन डे मनाया गया। सिविल जज जितेंद्र पाल सिंह ने सीनियर सिटीजन की समस्याएं सुनीं तथा उनको मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीनियर सिटीजन को अपने बेटों से खर्चा लेने का अधिकार है, अगर बुजुर्गो के बेटे उनसे अपनी जायदाद लेकर उन्हें बेघर करते हैं तो उनको मुफ्त कानूनी सहायता देकर उनकी जायदाद फिर से वापस दिलाई जाती है। सीनियर सिटीजन एक्ट - 2007 के तहत सभी को अधिकार दिए गए हैं कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर अपनी संपत्ति बेटों से सेवा न करने के कारण वापस भी ले सकते हैं।

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हर सीनियर सिटीजन को अथॉरिटी की ओर से मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। 14 सितंबर को कोर्ट कांप्लेक्स मलिकपुर में नेशनल लोक अदालत जिला सेशन जज डॉक्टर तेजिदर सिंह की अध्यक्षता में लगाई जाएगी। इस दौरान दुर्घटना मुआवजा संबंधी केस, पारिवारिक झगड़े, बैंक रिकवरी केस, छोटे अपराधिक मामले जैसे केसों का निपटारा भी मौके पर ही किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपने झगड़े समाप्त करें। उन्होंने बताया कि अथॉरिटी की तरफ से वे लोग जिनकी सालाना आय तीन लाख से कम है, दिव्यांग, मजदूर, महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जेलों में बंद लोगो को मुफ्त में कानूनी सहायता दी जाती है। इसमें वकील तथा अन्य कार्यों का खर्च भी अथॉरिटी की तरफ से किया जाता है। इस मौके पर व्यापार मंडल पठानकोट की तरफ से समीर शारदा, एडवोकेट अजय महाजन, मनमहेश बिल्ला की अध्यक्षता में बुजुर्गो को फल वितरित किए गए। शिविर में पीएलबी विनोद कुमार, सुरेंद्र पाल, राजीव कुमार सुभाष चंद्र, गोयल बिहाल, राजकुमार काका, गुरप्रीत सिंह, नरेंद्र वालिया, डॉक्टर रमेश डोगरा उपस्थित थे।


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