अब पुलिस भी नशा तस्करों की संपत्ति कुर्क व अटैच कर सकेगी
-प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में संपत्ति जब्त करने संबंधी एक्ट को मंजूरी -पहले संपत्ति जब्त कर
-प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में संपत्ति जब्त करने संबंधी एक्ट को मंजूरी
-पहले संपत्ति जब्त करने का अधिकार प्रवर्तन निदेशालय के पास ही था
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राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: पंजाब पुलिस अब नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टांस (एनडीपीएस) एक्ट के अंतर्गत आरोपी पाए जाने वाले नशा तस्करों की संपत्ति कुर्क व अटैच कर सकेगी। इसके लिए शुक्रवार को मंत्रिमंडल ने गैर कानूनी ढग से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने संबंधी पंजाब एक्ट-2017 (पंजाब फोरफीट ऑफ इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एक्ट, 2017) को स्वीकृति दे दी है, जिससे नशा तस्करों की संपत्ति को कुर्क व अटैच करने की व्यवस्था की गई है।
यह कानून बन जाने से पुलिस नशा तस्करों व व्यापारियों की संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगी। पहले यह अधिकार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास ही था। इस कानून का प्रारूप पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के अधीन केस दर्ज होने के बाद दोषी अपनी संपत्ति को अपने से अलग नहीं कर सकेंगे। अंतिम रूप में दंड दिए जाने के बाद ही प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकेगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि केस दर्ज होने के समय 6 वर्ष से अधिक पुरानी संपत्ति न ही अटैच होगी और न ही नए एक्ट की व्यवस्थाओं के अधीन कुर्क की जा सकेगी।
10 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान
एनडीपीएस एक्ट-1985 के अधीन किए गए दंड योग्य अपराध के दोषी किसी भी व्यक्ति पर यह नया एक्ट लागू होगा। जिसमें 10 वर्ष या इससे अधिक की सजा की व्यवस्था है। हर उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट-1985 (एक्ट नंबर 46 आफ 1988) के अधीन नजरबंदी के आदेश जारी किए गए हैं, उस पर यह लागू होगा, बशर्ते नजरबंदी के आदेशों को इस एक्ट के अधीन गठित किए गए सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट या माननीय कोर्ट के आदेशों के अनुसार रद नहीं किया गया हो।