मान्यता न प्राप्त करने वाले 20 निजी स्कूलों को नोटिस
उन्होंने बताया 20 निजी स्कूलों को समय-समय पर नोटिस जारी कर मान्यता के लिए आवेदन करने को भी कहा गया था लेकिन इन स्कूलों द्वारा भेजे गए नोटिस का कोई जवाब नहीं आया है।
संवाद सूत्र, पठानकोट: शिक्षा विभाग ने 20 निजी स्कूलों को बच्चों के निश्शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मान्यता न लेने के लिए नोटिस जारी किया है। जिला शिक्षा अधिकारी जसवंत सिंह और उप जिला शिक्षा अधिकारी एलीमेंट्री डीजी सिंह ने बताया कि निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी स्कूलों को मान्यता लेना आवश्यक है।
उन्होंने बताया 20 निजी स्कूलों को समय-समय पर नोटिस जारी कर मान्यता के लिए आवेदन करने को भी कहा गया था, लेकिन इन स्कूलों द्वारा भेजे गए नोटिस का कोई जवाब नहीं आया है। 19 जुलाई 2022 को माननीय उपायुक्त पठानकोट के साथ हुई मासिक बैठक के दौरान प्राप्त आदेशों के अनुसार इन स्कूलों को 10 अगस्त तक नोटिस का जवाब देने और आवेदन करने का अंतिम मौका दिया गया है। इसके बाद उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिन स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन किया है वे जल्द से जल्द अपने दस्तावेज अपलोड करें ताकि उन्हें मान्यता प्रमाण पत्र जारी किया जा सके। इन स्कूलों ने नहीं किया मान्यता के लिए आवेदन
डीईओ जसवंत ने कहा कि किम किड्स स्कूल पठानकोट, एनएनके पब्लिक स्कूल पठानकोट, होली हार्ट स्कूल धांगू रोड पठानकोट, स्वामी प्रकाशानंद स्कूल पठानकोट, डेनियल पब्लिक स्कूल पठानकोट, एंजल्स गार्डन स्कूल भदरोआ रोड पठानकोट, साई मोरिया पब्लिक स्कूल नंगलभूर, केएलएम इंटर स्कूल मामून, क्ले और क्राउन वर्ल्ड स्कूल चक्क माधो सिंह, ओबेराय हाई स्कूल खानपुर, दिल्ली पब्लिक स्कूल झाखोलाडी पठानकोट, पाथफिदर इंग्लिश स्कूल चक धारीवाल, राष्ट्रीय माडर्न स्कूल माधोपुर, मिडर इंटरनेशनल स्कूल थरियाल, अनंत गुरुकुल मेमोरियल स्कूल तरेटी, विवेकानंद माडर्न हाई स्कूल सुजानपुर, किड्स किगडम और डिवाइन कैंडल्स स्कूल पठानकोट, एचआरपी पब्लिक स्कूल राम शरणम् कालोनी पठानकोट, लोगोस एंजल्स एकेडमी गंदला लहरी और सैनिक पब्लिक स्कूल पठानकोट ने मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है।