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दुकानों व रेहड़ियों पर स्मो¨कग करते पांच लोग दबोचे

जिले में तम्बाकू की सप्लाई को पूर्णत रोकने तथा इसके घातक परिणामों से आम व्यकित को बचाने के लिये कोटपा एक्ट फोर्स (सिगरेट एंड अदर तम्बाकू प्रोडक्ट)के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज पठानकोट में ग्यारह जगह पर रेड़ कर दुकानों पर तम्बाकू बेचते तथा सार्वजनिक स्थलों पर स्मो¨कग करते काबू किया गया। दुकानदारों को जहां विभाग की ओर से यह कह कर चेतावनी दी गई कि यदि भविष्य में उनकी दुकानों पर तम्बाकू बेचते देखा गया तो दुकान को सील तक कर दिया जायेगा। इ

By JagranEdited By: Published: Tue, 11 Sep 2018 05:46 PM (IST)Updated: Tue, 11 Sep 2018 05:46 PM (IST)
दुकानों व रेहड़ियों पर स्मो¨कग करते पांच लोग दबोचे
दुकानों व रेहड़ियों पर स्मो¨कग करते पांच लोग दबोचे

फलैग : कोटपा टास्क फोर्स की पठानकोट में कई जगहों पर छापेमारी

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क्रासर-

--काबू किए गए लोगों से जुर्माना वसूला व चेतावनी देकर छोड़ा,

-खाद्य पदार्थ बेचने वाली दुकानों पर न बेचा जाए तम्बाकू जागरण संवाददाता, पठानकोट

जिले में तम्बाकू की सप्लाई को पूर्णत: रोकने के लिए कोटपा एक्ट फोर्स (सिगरेट एंड अदर तम्बाकू प्रोडक्ट) के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को 11 जगह छापेमारी की। इस दौरान रेहड़ियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू का सेवन करने वाले पांच व्यक्तियों का चालान काट कर उनसे जुर्माना वसूल किया गया। कई जगहों पर तो दुकानों व सार्वजनिक स्थलों पर चालान काटते समय लोगों को टीमों के साथ उलझते देखा गया।

डीएचओ डाक्टर तरसेम ¨सह ने कहा कि पठानकोट को तम्बाकू फ्री बनाने के लिए अभियान शुरू हो चुका है। छापेमारी के दौरान विभागीय स्तर पर ये भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी भी खाद्य पदार्थ बेचने वाली दुकान पर तम्बाकू की बिक्री कताई न हो। यदि कोई इसकी अवहेलना करते पाया गया तो कानूनी कार्रवाई अनिवार्य है।

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तीन माह में काटे 528 चालान, वसूले 25000 हजार

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस को साथ लेकर जिला भर में कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने पर पिछले तीन माह में 528 चालान काट कर 25 हजार रुपये जुर्माना वसूल किया है। जून-2018 में पठानकोट, घरोटा, सुजानपुर, बंगल बधानी, शाहपुरकंडी, उच्चा थड़ा व नरोट जैमल ¨सह में कुल 150 चालान काट कर 6810 रुपये वसूल किए गए। जुलाई- 2018 में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 173 चालान काट कर 7810 रुपये व अगस्त 2018 में 205 चालान काटे जबकि 9910 रुपये वसूल किए। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अब पांचों ब्लाकों में कोटपा टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इन पांचों टीमों को हिदायतें की गई हैं कि अधिक से अधिक चालान काटकर लोगों को तम्बाकू से पनपने वाली बीमारियों से भी अवगत करवाएं।

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नाबालिग बच्चों के तंबाकू की दुकानों पर बैठने पर भी रोक

जुवेलियन जस्टिस एक्ट-2015  केयर एण्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ चिल्ड्रन के तहत नाबालिग बच्चों द्वारा तम्बाकू बेचने पर ही नहीं अपितु ऐसे बच्चों के दुकान पर बैठना भी अपराध है। इस बात को अनिवार्य करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अब दुकानों पर जाकर लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है।

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साइन बोर्ड न लगाने वालों के भी होंगे चालान: डीएचओ

डीएचओ डॉक्टर तरसेम ¨सह ने कहा कि माननीय कोर्ट की ओर से दी गई हिदायतों के बाद अब प्रत्येक सिगरेट बीड़ी बेचने वाले दुकानदार को अपनी दुकान के बाहर साइन बोर्ड लगवाने होंगे। यदि बना साइन बोर्ड लगवाए अथवा खुले में सिगरेट बीड़ी बेचते कोई पाया गया तो उसे भी जुर्माना किया जाएगा। जिनकी ओर से साइन बोर्ड लगाए गए हैं,उस बोर्ड पर विज्ञापन लिखवाना अनिवार्य होगा।


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