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कठुआ मामलाः नायब तहसीलदार की हुई गवाही, बचाव पक्ष ने भी शुरू की जिरह

बहुचर्चित कठुआ मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सालन (जेएंडके) के नायब तहसीलदार व एक अन्य गवाह के बयान दर्ज किए गए।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Mon, 23 Jul 2018 08:17 PM (IST)Updated: Tue, 24 Jul 2018 08:52 PM (IST)
कठुआ मामलाः नायब तहसीलदार की हुई गवाही, बचाव पक्ष ने भी शुरू की जिरह
कठुआ मामलाः नायब तहसीलदार की हुई गवाही, बचाव पक्ष ने भी शुरू की जिरह

जेएनएन, पठानकोट। बहुचर्चित कठुआ मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सालन (जेएंडके) के नायब तहसीलदार व एक अन्य गवाह के बयान दर्ज किए गए। बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष के वकीलों ने नायब तहसीलदार से करीब एक घंटा जिरह की। इन गवाहों से अब अगले दिन भी जिरह जारी रहेगी।

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इससे पहले सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे गुरदासपुर जेल से सभी सात आरोपितों को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. तेजविंदर सिंह की अदालत में लाया गया था। अदालत की कार्यवाही के दौरान बचाव पक्ष के वकील एके साहनी ने इस बात पर हैरानी जताई कि घटना कठुआ क्षेत्र में स्थित एक देवस्थल पर हुई थी जबकि क्राइम ब्रांच की ओर से आज पुन: इस क्षेत्र की परिधि के बाहर आते क्षेत्र के नायब तहसीलदार को गवाही पर बुलाया।

उन्होंने संदेह जताया कि क्राइम ब्रांच जानबूझ कर इस मामले को उलझाने में लगी हुई है। हालांकि अदालत ने दोनों गवाहों का बयान दर्ज करने के बाद बचाव पक्ष को जिरह का मौका दिया। सोमवार को बचाव पक्ष के वकीलों ने दोनों गवाहों से करीब एक घंटे तक जिरह की। यह मंगलवार को भी जारी रहेगी।

मामले की सुनवाई के दौरान पुन: बचाव पक्ष की ओर से अदालत में इस बात को उठाया गया कि उन्हें पहले सूचित किए बिना ही गवाहों को पेश किया जा रहा है, इस वजह से उन्हें तैयारी की मौका ही नहीं मिल पा रहा है। यही नहीं इस कारण कोर्ट का समय जाया हो रहा है। बचाव पक्ष के वकील एके साहनी के मुताबिक उनके आपत्ति जताने के बाद अदालत ने मंगलवार को गवाहों के संबंध में पूर्व सूचना देने के मामले में मंगलवार को सुनवाई रखी है। 

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