कठुआ मामलाः दो आरोपितों ने सीबीआइ जांच की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की
बहुचर्चित कठुआ मामले के दो आरोपितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मामले की सीबीआइ जांच की मांग की।
जेएनएन, पठानकोट। बहुचर्चित कठुआ मामले के दो आरोपितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मामले की सीबीआइ जांच की मांग की। इस बात की पुष्टि बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट एके साहनी ने की। उन्होंने कहा कि वह आश्वस्त हैं कि जल्द ही इस मामले में बड़े फैसले आएंगे।
उन्होंने कहा कि उनकी ओर से उर्दू से अंग्रेजी में अनुवादित कॉपी में जो त्रुटियां पाई गई थीं, उन्हें दूर करके क्राइम ब्रांच ने नई शुद्ध कॉपी मुहैया करवा दी है। इससे पहले सभी सात आरोपितों विशाल, एसपीओ सुरेंद्र कुमार, एसपीओ दीपक खजुरिया, सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता, सांझी राम, कांस्टेबल तिलक राज तथा परवेश मन्नू को दोपहर 12 बजे कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच पठानकोट लाया गया।
18वें दिन चली मामले की सुनवाई में सर्वप्रथम पिछले तीन दिनों से चल रही पीडि़ता के पिता से क्रास एग्जामिनेशन जारी रहा। करीब तीन घंटे चली सुनवाई के दौरान इस जिरह को पूरा कर लिया गया। शनिवार को मामले के पांचवें गवाह को पेश करने के लिए कोर्ट की ओर से हिदायतें जारी की गईं। इसके साथ ही परवेश मन्नू के जुवेनाइल होने अथवा न होने के मामले में डिफेंस कौंसिल की टीम हाईकोर्ट रवाना हो चुकी है। इस टीम द्वारा ओसिफिकेशन टेस्ट को चैलेंज करने के लिए याचिका दायर की जाएगी।
गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच को पांच दिन का नोटिस देने का निर्देश
बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट में आरोपित सांझी राम के रिश्तेदार किशोर कुमार नामक व्यक्ति ने याचिका दायर कर कहा कि पिछले कुछ दिनों से क्राइम ब्रांच की ओर से उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। ऐसे में हो सकता है कि क्राइम ब्रांच उन्हें किसी भी समय गिरफ्तार कर ले। कोर्ट ने उसकी याचिका पर फैसला सुनाते हुए हिदायत जारी की कि यदि क्राइम ब्रांच को इस मामले में किशोर को गिरफ्तार करना है तो इसके लिए उसे कम से कम पांच दिन का नोटिस दिया जाए।
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