इंप्रूवमेंट ट्रस्ट घोटाले में क्लर्क विशाल शर्मा भगोड़ा करार
पठानकोट इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में करीब चार करोड़ के विज्ञापन घोटाले के आरोपित क्लर्क विशाल शर्मा को कोर्ट ने आज भगोड़ा करार दे दिया।
संवाद सहयोगी,पठानकोट
पठानकोट इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में करीब चार करोड़ के विज्ञापन घोटाले के आरोपित क्लर्क विशाल शर्मा को कोर्ट ने आज भगोड़ा करार दे दिया। इस मामले के दो अन्य आरोपित ईओ अरविन्द शर्मा तथा विज्ञापन एजेंसी के मालिक सुरेन्द्र महाजन के आरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं। डीएसपी विजिलेंस डीएसपी नवजोत ¨सह ने इस बात की पुष्टि की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि फरार चल रहे आरोपितों की ओर से यदि जल्द ही सरेंडर न किया गया तो उनकी प्रापर्टी कुर्क करने के लिये प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी।
उन्होंने कहा कि इस मामले में पहले ही एसडीओ विपिन कुमार तथा ईओ जतिन्द्र ¨सह को विजिलेंस टीम की ओर से आरेस्ट कर लिया गया है। विजिलेंस ने विज्ञापन एजेंसी के संचालक ज¨तद्र शर्मा और क्लर्क विशाल शर्मा के इश्तिहार उनके दफ्तर, कोठी और अन्य जगहों पर चिपकाए हैं। कोर्ट की ओर से चेतावनी दी गई थी कि वे 28 अगस्त तक सरेंडर करें अन्यथा भगोड़ा करार देने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इन आरोपितों द्वारा गिरफ्तारी न दिये जाने के बाद आज इस पर फैसला सुनाया गया है।
मालूम हो कि मामले में सबसे पहले गिरफ्तार हुये एसडीओ विपिन कुमार की ओर से कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी जिस पर कोर्ट ने 8 सितंबर तक फैसला टाल दिया था। वह पिछले करीब तीन माह से सब जेल पठानकोट में बंद है। इसी प्रकार एक अन्य विज्ञापन एजेंसी चलाने के मालिक जतिन्द्र शर्मा द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है जिस पर कोर्ट ने पहले 4 सितंबर को फैसला दिया जाना था परन्तु बाद में इसे 10 सितंबर तक टाल दिया गया। ज्ञात रहे कि अमृतसर विजिलेंस टीम ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पठानकोट में विज्ञापन देने के नाम पर करीब चार करोड़ रूपए के घोटाले को उजागर किया था। इसके बाद पठानकोट में तैनात रहे दो ईओ, एसडीओ, क्लर्क और दो एड एजेंसी संचालकों पर एफआईआर दर्ज की गई थी।