एक सप्ताह में स्टांप ड्यूटी जमा नहीं करवाई तो दर्ज होगा क्रिमिनल केस
जमीनों जायदाद की खरीद-फरोख्त के दौरान कम स्टांप ड्यूटी अदा करने वालों के खिलाफ जिला रेवेन्यू विभाग सख्त हो गया है।
संवाद सहयोगी, पठानकोट
जमीनों जायदाद की खरीद-फरोख्त के दौरान कम स्टांप ड्यूटी अदा करने वालों के खिलाफ जिला रेवेन्यू विभाग सख्त हो गया है। स्टांप ड्यूटी डिफाल्टरों से वसूली के लिए विभाग ने डिफाल्टरों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर शेष स्टांप शुल्क जमा करवाने का समय दिया है। नोटिस जारी होने के एक सप्ताह के भीतर स्टांप ड्यूटी जमा ना करवाने की सूरत में विभाग की तरफ से डिफाल्टरों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करवाया जाएगा। जिसके चलते बुधवार को तहसीलदार कम जिला मान अधिकारी परमप्रीत ¨सह गोराया ने नायब तहसीलदार लक्ष्मण ¨सह साहित स्टाफ के साथ बैठक कर डिफाल्टरों को नोटिस जारी करने की हिदायतें दी। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार के रेवेन्यू विभाग के आदेश अनुसार डिप्टी कमिश्नर पठानकोट रामबीर के दिशा निर्देशानुसार स्टांप ड्यूटी चोरी करने वाले डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए गए हैं जिसके लिए डिफाल्टरों को एक सप्ताह के भीतर शेष स्टांप ड्यूटी जमा करवाने को कहा गया है। समय पर स्टांप ड्यूटी जमा ना करवाने वाले डिफाल्टरों के खिलाफ विभाग की तरफ से क्रिमिनल केस दर्ज करवाया जाएगा। ज्ञात हो कि प्रापर्टी की खरीदी के दौरान स्टांप शुल्क चुकाने के लिए जिले के कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर स्टांप शुल्क चुकाने वाली पार्टी की तरफ से कई बार जाने अनजाने संपत्ति का गलत आंकलन कर लिया जाता है और ऐसे में स्टांप शुल्क की पूरी राशि अदा नहीं हो पाती। बाद में सब रजिस्ट्रार और जिला रेवेन्यू विभाग की तरफ से रजिस्ट्री की जांच और स्टांप ड्यूटी चुकाने की रिपोर्ट का ऑडिट करने पर पता चलता है कि किस व्यक्ति से कितना स्टांप शुल्क वसूलना है।