बिना मास्क 200, थूकने पर 100 और होम क्वारंटाइन के उल्लंघन पर 500 रुपये जुर्माना
जागरण संवाददाता पठानकोट/बमियाल भले ही कर्फ्यू में छूट मिल गई हो पर कोरोना महामारी में अभी भी
जागरण संवाददाता, पठानकोट/बमियाल: भले ही कर्फ्यू में छूट मिल गई हो पर कोरोना महामारी में अभी भी नियमों का पालन करना होगा। बिना मास्क बाहर आने पर पाबंदी लगाई गई है, अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे 200 रुपये जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही खुले में थूकने पर 100 रुपये भरने पड़ेंगे। इसके अलावा होम क्वारंटाइन का उल्लंघन कर बाहर निकलने वालों को 500 रुपये जुर्माना लगेगा।
सेहत विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। लोगों पर नजर रखने के लिए सेहत विभाग के साथ ही पुलिस, बीडीपीओ, नगर निकायों को चालान काटने का अधिकार दिया गया है। इसमें एएसआइ तथा बीडीओ रैंक का अफसर चालान काटेगा। नगर निगम खुद मुलाजिमों को चालान एवं निरीक्षण करने को लेकर नियुक्तिया करेगा।
वहीं, जिला एपीडिमोलोजिस्ट अफसर डॉ. वनीत बल ने कहा कि पुलिस, बीडीपीओ, नगर निगम एवं म्यूनिसिपल कमेटियों को पत्र लिखकर सूचना दे दी गई है। ये सभी जल्द टीमों का गठन कर इसे इम्पलीमेंट करवाएं। नरोट जयमल में काटे चालान
पुलिस ने नरोट जयमल सिंह और बमियाल एरिया में बुधवार को बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों को सबक सिखाया गया। नरोट जयमल सिंह थाना प्रभारी प्रीतम सिंह और बमियाल पुलिस चौकी प्रभारी तरसेम सिंह ने इलाके का निरीक्षण किया और नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के चालान काटे। 146 चालान, 26 वाहन इंपाऊंड
जिला पुलिस की ओर से कोविड-19 के तहत लॉकडाउन की पालना को यकीनी बनाने तथा बिना मास्क पहन घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्ती जारी रही। थाना डिविजन नम्बर-1 पुलिस ने 146 लोगों के चालान काटे गए जबकि 26 वाहनों को इंपाउंड किया गया। थाना डिविजन नम्बर-1 के प्रभारी मनदीप सलगोत्रा ने बताया कि पुलिस की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।