सावधान-गोल गप्पे का पानी, सॉस, बिस्कुट, पनीर और पैक्ड पानी भी मिलावटी
कम समय में अधिक पैसा कमाने के चक्कर में गोल-गप्पे कांजी (गोल गप्पे का पानी) सॉस पनीर बिस्कुट जैसे खाद्य पदार्थो में मिलावट पाए जाने पर पांच दुकानदारों पर जुर्माना लगा है।
राज चौधरी, पठानकोट : कम समय में अधिक पैसा कमाने के चक्कर में गोल-गप्पे, कांजी (गोल गप्पे का पानी), सॉस, पनीर बिस्कुट जैसे खाद्य पदार्थो में मिलावट पाए जाने पर पांच दुकानदारों पर जुर्माना लगा है। एडीसी पठानकोट की कोर्ट ने पठानकोट, सरना, नंगलभूर, बनीलोधी के पांच दुकानदारों को 41 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। यह जुर्माना पठानकोट में बिकने वाले गोल-घप्पों की कांजी में मिलावट पाए जाने के साथ-साथ पैक्ड पानी और अन्य खाद्य पदार्थो में मिलावट पाए जाने के बाद किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर ये ये सैंपल दिसंबर माह में भरे गए थे। इन्हें जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा गया जिसमें इन पदार्थो में मिस ब्रांडिग तथा मिस लीडिग पाई गई। फूड सेफ्टी विभाग ने खिलाफ केस लगाया और एडीसी अभिजीत कपलिस की कोर्ट ले जुर्माना लगाया। इन-इन लोगों को किया गया जुर्माना
5 हजार रुपये का जुर्माना सॉस में मिलावट पाए जाने पर साऊथ इंडिया डोसा बेचने वाले विजय कुमार को
10 हजार रुपये जुर्माना बिस्किट में मिलावट होने पर मलकीत सिंह
11 हजार रुपये जुर्माना सतीश कुमार के पनीर में मिलावट पाए जाने पर
10 हजार रुपये जुर्माना शिशुपाल के पैक्ड पानी में मिलावट पाए जाने पर
5 हजार रुपये जुर्माना रामपाल के गोल-गप्पे की कांजी में मिलावट पाये जाने पर घटिया सामग्री बेचने के वाले नौ सैंपल फेल
स्वास्थ्य विभाग ने करीब दो माह पहले ये सैंपल जिला भर के विभिन्न एरिया से लिए गए थे। इसमें अधिकतर पनीर, सॉस, कांजी, करियाना, दूध तथा दुग्ध पदार्थ बेचने वाले वह लोग है जिनके सैंपल विगत माह भरे गए थे। बाद में विभाग की ओर से इन्हें जांच के लिए लैब भेज दिया गया। बाद में इनमें नौ की रिपोर्ट में खामियां पाई गई। इनमें से फिलहाल पांच को जुर्माने किए गए हैं। शेष पर भी जल्द ही फैसला आ जाएगा।
खाद्य पदार्थो की क्वालिटी का रखें ध्यान : राजेद्र पाल
सहायक फूड सेफ्टी कमिश्नर राजेंद्र पाल ने कहा कि खाद्य पदार्थो की क्वालिटी का सभी ध्यान रखें। कोई भी कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। पहली बार जुर्माना, दूसरी बार होगा कारोबार सील : एडीसी
एडीसी अभिजीत कपलिस ने कहा कि मिलावट युक्त तथा घटिया खाद्य पदार्थो पर नजर बनाए रखने के लिए विभागीय स्तर पर टीमें गठित की गई है। मिलावट युक्त सामग्री बेचने पर जुर्माना किया जाएगा। दूसरी बार पुन: ऐसी कोताही हुई तो उसका कारोबार सील कर बंद करवा दिया जाएगा। आम व्यक्ति के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।