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जागरण प्रभाव : आखिर जागा प्रशासन.. निर्धारित किया निजी एंबुलेंस का किराया

आखिरकार जिला प्रशासन ने एंबुलेंस के रेट निर्धारित कर ही दिए। डीसी संयम अग्रवाल द्वारा एंबुलेंस के रेट निर्धारित किए जाने की बात की एसडीएम कम नोडल आफिसर गुरशरण सिंह ढिल्लों ने जानकारी दी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 May 2021 10:30 PM (IST)Updated: Mon, 17 May 2021 10:30 PM (IST)
जागरण प्रभाव : आखिर जागा प्रशासन.. निर्धारित किया निजी एंबुलेंस का किराया
जागरण प्रभाव : आखिर जागा प्रशासन.. निर्धारित किया निजी एंबुलेंस का किराया

जागरण संवाददाता, पठानकोट : आखिरकार जिला प्रशासन ने एंबुलेंस के रेट निर्धारित कर ही दिए। डीसी संयम अग्रवाल द्वारा एंबुलेंस के रेट निर्धारित किए जाने की बात की एसडीएम कम नोडल आफिसर गुरशरण सिंह ढिल्लों ने जानकारी दी। एंबुलेंस संचालकों व ड्राइवरों द्वारा कोरोना काल के दौरान अपनी मनमर्जी से रेट वसूले जाने की समस्या को दैनिक जागरण ने अपने 23 अप्रैल के अंक में प्रकाशित किया था। समाचार प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन ने उक्त समस्या का संज्ञान लेते हुए सोमवार देर शाम को एंबुलेंस के रेट निर्धारित करने का आदेश जारी किया। आदेश जारी होने के बाद अब एंबुलेंस संचालक अथवा ड्राइवर अपनी मनमर्जी से किराया नहीं वसूल सकेंगे।

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जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए एंबुलेंस के किराए संबंधी एसडीएम पठानकोट गुरशरण सिंह ढिल्लों ने बताया कि पठानकोट में तीन तरह की एंबुलेंस है। पहली कैटेगरी में बीएलएस (बेसिक लाइफ स्पोर्ट) हैं जो जिनका 15 किलोमीटर के लिए 1200 रुपये और 15 किलोमीटर से अधिक 12 रुपये किलोमीटर रेट निर्धारित किया गया है। दूसरी कैटेगरी बीएलएस (बेसिक लाइफ स्पोर्ट) इको स्पोर्ट पेट्रोल एंबुलेंस जिनके लिए 15 किलोमीटर तक 1500 रुपये तथा 15 किलोमीटर से उपर 18 रुपए प्रति किलोमीटर देने पड़ेंगे। तीसरी कैटेगरी एसीएलएस (एडवांसड कार्डिक लाइफ स्पोर्ट) है जिसका 15 किलोमीटर तक दो हजार तथा इसके उपर 20 रुपए प्रति किलोमीटर किराया निर्धारित किया गया है। एसडीएम गुरशरण सिंह ढिल्लों ने बताया कि एंबुलेंस किराया लेने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियम निर्धारित किए गए हैं, जिसके अनुसार एंबुलेंस का किराया शहर में कोरोना मरीज के लिए दस किलोमीटर तक एक हजार रुपये होगा। इसके उपरोक्त निर्धारित रेट अनुसार प्रति किलोमीटर अनुसार चार्ज किया जाएगा। ड्राइवर, यूनियन व कंपनी मरीज से दस्ताने तथा मास्क के 50-50 रुपए प्रति तथा पीपीई किट्स का खर्च ले सकेंगे। वेंटीलेटर वाली एंबुलेंस में मेडिकल स्टाफ संबंधित अस्पताल द्वारा भेजा जाएगा, जिसका पंद्रह सौ रुपया प्रति फेरा अलग से होगा।

उन्होंने बताया कि अगर एंबुलैंस मालकि द्वारा निर्धारित किए गए रेट से अधिक चार्ज किया जाता है तो इस संबंधी हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। डैड बाडीज वैन का किराया भी उपर दी गई कीमतों के अनुसार ही होगा। एंबुलेंस के ड्राइवर द्वारा इन रेटों के आदेश की कापी एंबुलेंस के आगे तथा पीछे लगाने लगाने के काम को यकीनी बनाना होगा।एंबुलेंस द्वारा आक्सीजन का अलग से कोई खर्च नहीं लिया जाएगा।मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एंबुलेंस मालिक-कंपनी उसे ट्रांसपोर्टर की आदेशानुसार चलाने के पाबंद होंगे। आक्सीजन प्लांट इंचार्ज द्वारा एंबुलेंस के आक्सीजन सिलेंडर पहल के आधार पर बिना किसी देरी के अस्पताल के रेट पर भरे जाएंगे।


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