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उपायुक्त ने प्रमाणपत्र सत्यापन को लेकर जारी किया आदेश

आदेशानुसार किसी भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय के प्राचार्य प्राध्यापक किसी विद्यालय के प्राचार्य प्रधानाध्यापक शिक्षक एवं कोई भी शासकीय सेवक की तसदीक मानी जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Aug 2022 09:49 PM (IST)Updated: Thu, 25 Aug 2022 09:49 PM (IST)
उपायुक्त ने प्रमाणपत्र सत्यापन को लेकर जारी किया आदेश
उपायुक्त ने प्रमाणपत्र सत्यापन को लेकर जारी किया आदेश

संवाद सहयोगी, पठानकोट: उपायुक्त हरबीर सिंह ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि वर्तमान में सरकार ने प्रदेश में विभिन्न विभागों में कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं, स्कूलों और कालेजों में भी दाखिले की प्रक्रिया जारी है। वर्तमान में पटवार यूनियन द्वारा अतिरिक्त मंडलों का चार्ज छोड़ने के मता डालने के चलते पटवारियों ने अतिरिक्त मंडलों का प्रभार छोड़ दिया है। इसलिए छात्रों और संभावित उम्मीदवारों को अपने फार्म के साथ विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जैसे जाति, निवास प्रमाण पत्र आदि तैयार करवाने में समस्या आ रही है। उन्होंने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए एवं इस कार्य के शीघ्र निस्तारण को ²ष्टिगत रखते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि किसी प्रपत्र पर सत्यापन नियमानुसार करना आवश्यक हो तो पटवारी, नंबरदार, सरपंच, सदस्य पंचायत, नगर पार्षद का सत्यापन, अध्यक्ष जिला प्रसाद, अध्यक्ष प्रखंड समिति की स्वीकृति मानी जाए। आदेशानुसार किसी भी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापक, किसी विद्यालय के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं कोई भी शासकीय सेवक की तसदीक मानी जाएगी।

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