साढ़े आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपित को 12 वर्ष की कैद
थाना दो पुलिस ने आरोपित पर बच्ची से छेड़छाड़ का केस दर्ज किया था। केस कोर्ट में पहुंचा तो बच्ची का सिविल अस्पताल से मेडिकल करवाया गया था। जहां बच्ची से दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।
संवाद सूत्र, पठानकोट: पठानकोट के थाना दो में दर्ज एक केस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपित युवक को 12 साल की कैद तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई पठानकोट की स्पेशल अदालत में हुई।
मामला साल 2017 का है। पुलिस थाना दो द्वारा दर्ज किए गए इस केस के अनुसार वाल्मीकि मोहल्ला के रहने वाले संजू ने मोहल्ले में खेल रही मासूम को घर बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। थाना दो पुलिस ने आरोपित पर बच्ची से छेड़छाड़ का केस दर्ज किया था। केस कोर्ट में पहुंचा तो बच्ची का सिविल अस्पताल से मेडिकल करवाया गया था। जहां बच्ची से दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपित पर पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इसी पर सुनवाई करते हुए पठानकोट के स्पेशल जज कुलभूषण कुमार ने आरोपित को 12 वर्ष कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया।