नशा तस्कर को 10 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना
कोर्ट ने गांव सागरपुरा के रहने वाले विशाल कुमार को नशा रखने के मामले में 10 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
संवाद सहयोगी, पठानकोट
कोर्ट ने गांव सागरपुरा के रहने वाले विशाल कुमार को नशा रखने के मामले में 10 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार 16 जुलाई 2017 को थाना डिवीजन नंबर दो की पुलिस की ओर से नाकाबंदी की हुई थी। इसी दौरान पुलिस पार्टी को सूचना मिली कि एक युवक भारी मात्रा में नशीली गोलियां लेकर शहर की ओर आ रहा है। इसी पर पुलिस ने बेदी बजरी कंपनी के समीप नाकाबंदी कर ली। जालंधर-पठानकोट से होकर विशाल कुमार उर्फ शालू की जैसे ही पठानकोट पहुंचा तो पुलिस ने उसकी बाइक रोक कर तलाशी ली। इसी दौरान आरोपित से पुलिस को 3 हजार नशीली गोलियां बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया तथा कोर्ट में चालान पेश किया। इस मामले की सुनवाई पर आज अतिरिक्त सैशन जज आरके शर्मा की अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा तथा 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।