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आमदन छुपा व अधिक उम्र बता लगवाई पेंशन, अब होगी 69 लाख की रिकवरी

राज्यभर में पेंशन के फर्जीवाड़े के बाद जिला प्रशासन ने भी जिले के 215 फर्जी पेंशनधारकों से 68 लाख 97 हजार 150 रुपये की रिकवरी की तैयारी कर ली है। रिकवरी के लिए समाजिक सुरक्षा स्त्री व बाल विकास विभाग की ओर से प्लान तैयार किया गया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 05 Aug 2020 04:51 PM (IST)Updated: Wed, 05 Aug 2020 04:51 PM (IST)
आमदन छुपा व अधिक उम्र बता लगवाई पेंशन, अब होगी 69 लाख की रिकवरी
आमदन छुपा व अधिक उम्र बता लगवाई पेंशन, अब होगी 69 लाख की रिकवरी

वासदेव परदेसी, नवांशहर : राज्यभर में पेंशन के फर्जीवाड़े के बाद जिला प्रशासन ने भी जिले के 215 फर्जी पेंशनधारकों से 68 लाख 97 हजार 150 रुपये की रिकवरी की तैयारी कर ली है। रिकवरी के लिए समाजिक सुरक्षा स्त्री व बाल विकास विभाग की ओर से प्लान तैयार किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि फर्जी पेंशन धारकों ने आज तक प्राप्त पैंशन को वापिस नही किया तो उनके खिलाफ कानूनी कारवाई अमल में लाई जाएगी। फर्जी पेंशन धारकों से रिकवरी के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी क नोडल अफसर और जिला प्रोग्राम अफसर तथा जिला माल अधिकारी को मेंबर लगाया गया है। रिकवरी नोटिस सीडीपीओ के माध्यम से जल्द भेजे जा रहे हैं।

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पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा स्त्री व बाल विकास विभाग द्वारा प्रति महीना 750 रुपये की राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। यह राशि बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन तथा आश्रित पेंशन के नाम पर लाभार्थियों को दी जा रही है। लेकिन कुछ लोगों ने पेंशन का लाभ लेने के लिए उस समय गलत जानकारी देकर लगातार सरकार से लाभ लेते आ रहे हैं। लेकिन सरकार द्वारा जिला सामाजिक सुरक्षा स्त्री व बाल विकास विभाग की ओर से जिला अधिकारियों को एक पत्र जारी कर आदेश दिया है कि वृद्ध पेंशन स्कीम के अधीन करवाई गई पड़ताल के दौरान अयोग्य पाए गए लाभार्थियों से रिकवरी की जाए। लाभार्थियों की पड़ताल सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन पत्र के अनुसार करवाने को लिखा गया था।

बाक्स के लिए-

आमदन के स्त्रोत छिपा कर लगवाई गई पेंशन

जांच में यह सामने आया है कि कई लोगों ने उम्र छिपा कर फर्जी पैंशन लगावाई है। ऐसे केसों के लाभार्थियों द्वारा पेश किए गए उम्र के सुबूत संबंधी दस्तावेज पड़ताल के बाद कमेटी उनकी रिकवरी संबंधी फैसला करेगी। जिन लाभार्थियों ने आवेदन करते समय अपनी आमदन के स्त्रोत छिपा कर पेंशन लगवाई है, उनसे रिकवरी की जाएगी। इसी तरह अधिक जमीन के कारण अयोग्य पाए गए लाभार्थियों से बनती रिकवरी करने के लिए लिए मालिया एक्ट के तहत रिकवरी की जाएगी। बाक्स के लिए-

जिले में हैं 66329 पेंशन लाभार्थी

जिले की सामाजिक सुरक्षा अधिकारी संतोष विरदी ने बताया कि जिले में जुलाई 2020 तक 66329 विभिन्न पेंशन लाभार्थी हैं, जिनको सामाजिक सुरक्षा स्त्री व बाल विकास विभाग पंजाब सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है। इन लाभार्थियों में 41716 बुढ़ापा, 14245 विधवा, 5748 दिव्यांग तथा 4620 आश्रित बच्चे पेंशन ले रहे हैं।

पैसा न देने वालों के खिलाफ की जाएगी कानूनी कारवाई

डिप्टी कमिश्नर डॉ. शेना अग्रवाल ने बताया कि सीडीपीओ के माध्यम से जिले के पांच ब्लॉकों से संबंधित फर्जी पेंशन लाभार्थियों को रिकवरी के नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। अगर इस रिकवरी के संबंध में कोई भी व्यक्ति ोटिस का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।


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