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सेवा केन्द्रों में पंजाब मंडी बोर्ड से संबंधित दो और सुविधाओं में हुई बढ़ोतरी

पंजाब सरकार के प्रशासकीय सुधार और लोक शिकायत विभाग की तरफ से लोगों को एक ही छत के नीचे अलग -अलग सरकारी विभागों से संबंधित सेवाएं डिजिटल माध्यम से द्वारा प्रदान की जा रही हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 15 Sep 2021 10:20 PM (IST)Updated: Wed, 15 Sep 2021 10:20 PM (IST)
सेवा केन्द्रों में पंजाब मंडी बोर्ड से संबंधित दो और सुविधाओं में हुई बढ़ोतरी
सेवा केन्द्रों में पंजाब मंडी बोर्ड से संबंधित दो और सुविधाओं में हुई बढ़ोतरी

संवाद सहयोगी, नवांशहर: पंजाब सरकार के प्रशासकीय सुधार और लोक शिकायत विभाग की तरफ से लोगों को एक ही छत के नीचे अलग -अलग सरकारी विभागों से संबंधित सेवाएं डिजिटल माध्यम से द्वारा प्रदान की जा रही हैं।

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यह जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर डा.शेना अग्रवाल ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से अब सेवा केन्द्रों में पंजाब मंडी बोर्ड की धारा दस के अधीन लाइसेंस जारी करने और रिन्यू कराने संबंधित दो सेवाओं को भी मुहैया कराने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि मंडी बोर्ड की धारा दस के अधीन लाइसेंस जारी करने के लिए 1050 रुपए और लायसेंस रिन्यू कराने के लिए 525 रुपए फैसीलीटेशन फीस जमा करनी होगी। उन्होंने कहा कि जिले के समूह 17 सेवा केंद्रों में यह सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सेवा केंद्रो के कर्मचारियों को इस सेवा से संबंधित प्रशिक्षण पहले ही दिया जा चुका है। अब कोई भी प्रार्थी अपने सेवा केंद्रों पर उक्त सेवाओं के लिए अप्लाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि सेवा केन्द्रों में ऐसी सुविधाओं में वृद्धि होने से सरकारी कामकाज को बेहतर तथा पारदर्शी बनाया जा सकेगा।


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