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पशुओं के गर्भधान के लिए अनधिकृत सीमन के प्रयोग पर रोक

जिला मजिस्ट्रेट विनय बबलानी ने पशुओं के गर्भधान के लिए प्रयोग किए जा रहे नकली व अनधिकृत सीमन के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 May 2019 03:55 PM (IST)Updated: Tue, 21 May 2019 03:55 PM (IST)
पशुओं के गर्भधान के लिए अनधिकृत सीमन के प्रयोग पर रोक
पशुओं के गर्भधान के लिए अनधिकृत सीमन के प्रयोग पर रोक

जेएनएन, नवांशहर : जिला मजिस्ट्रेट विनय बबलानी ने पशुओं के गर्भधान के लिए प्रयोग किए जा रहे नकली व अनधिकृत सीमन के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है। अपने आदेशों में उन्होंने बताया कि पशुपालन, मछली पालन और डेयरी विकास विभाग की ओर से उनके ध्यान में लाया गया है कि विभाग की ब्रीडिग पॉलिसी के विपरीत अनधिकृत सीमन बिकने से राज्य के पशुधन की नस्ल खराब होने की आशंका है, क्योंकि सीमन की नस्ल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। जिला मजिस्ट्रेट ने सरकार के पशुधन नस्ल सुधार के अंतर्गत किए जा रहे कार्यो के तहत सरकारी लाइव स्टाक फार्म व उत्तम किस्म के बुल से तैयार विदेशों से मंगवाया गया सीमन ही सरकार की ब्रीडिग पॉलिसी के तहत प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए अवैध रूप से लाए गए सीमन पर पाबंदी लगाई जाती है। आदेश 18 जुलाई 2019 तक लागू रहेंगे।

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