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खाद्य सुरक्षा एक्ट पर जागरूकता व फीड बैक के लिए जीओजी की मदद लेगा आयोग

पंजाब राज्य खाद्य आयोग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को जमीनी स्तर पर लागू करने और लाभार्थियों को लाभ पहुंचने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए गार्डियस ऑफ गवर्नेंस (जीओजी) को जिम्मेदारी दी जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 26 Aug 2019 10:11 PM (IST)Updated: Mon, 26 Aug 2019 10:11 PM (IST)
खाद्य सुरक्षा एक्ट पर जागरूकता व फीड बैक के लिए जीओजी की मदद लेगा आयोग
खाद्य सुरक्षा एक्ट पर जागरूकता व फीड बैक के लिए जीओजी की मदद लेगा आयोग

जासं, नवांशहर : पंजाब राज्य खाद्य आयोग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को जमीनी स्तर पर लागू करने और लाभार्थियों को लाभ पहुंचने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए गार्डियस ऑफ गवर्नेंस (जीओजी) को जिम्मेदारी दी जाएगी। यह जानकारी पंजाब राज्य खाद्य आयोग के सदस्य एके शर्मा ने दी। वे आज जिले के 146 जीओजी को जागरूकता के लिए संबोधित कर रहे थे।

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शर्मा ने कहा कि जिस तरह जीओजी जमीनी स्तर पर अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में सरकार की आंख और कान के रूप में काम कर रहे हैं, इसी प्रकार उन्हें हर पात्र लाभार्थी तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ में योगदान देना चाहिए। उन्होंने खाद्य और आपूर्ति विभाग से संबंधित अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं, शिक्षा विभाग से संबंधित मिड डे मिल स्कीम की भी जानकारी दी।

उन्होंने जीओजी को पंजाब राज्य खाद्य आयोग को योजना के लाभ, उद्देश्य, लाभ नहीं मिलने पर शिकायत और अपील फोरम के बारे में भी बताया गया। उन्होंने कहा कि आयोग ने पंजाब खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए आंतरिक और बाहरी शिकायत निवारण प्रणाली को भी अपनाया गया है। इस प्रक्रिया के तहत, ब्लॉक स्तर एएफएसओ, जिला स्तर पर डीएफएसओ को शिकायत की जा सकती है। बाहरी शिकायत प्रणाली के तहत सभी एडीसी (विकास) को जिला शिकायत निवारण अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है। जो शिकायत कर सकते हैं कि लाभार्थी आंतरिक शिकायत प्रणाली से संतुष्ट नहीं होने पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष शिकायत कर सकते हैं। इसके बावजूद संतुष्ट न होने पर कमीशन के पास अपील कर सकते हैं।

शर्मा ने कहा कि आयोग ने की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों और जरूरतमंदों को सस्ते दामों पर गेहूं व मिड डे मिल के तहत प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों को दोपहर का खाना दिया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा गर्भवती महिलाओं, दुध पिलाती माताओं व नव जन्मे बच्चों को पौष्टिक आहार के अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत लाभार्थियों तक 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्कूलों में बच्चों की स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए पहले हाथ धोने के अभियान की विशेष व्यवस्था पर भी जोर दिया।

इस जागरूकता कार्यशाला में एडीसी (विकास) सरबजीत सिंह वालिया, जिला शिक्षा अधिकारी (एलिमेंट्री) सतींद्रवीर सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) हरचरण सिंह, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक रजनीश कौर, जिला प्रोग्राम अफसर मनजीत कौर, जीओजी के जिला प्रमुख कर्नल चुहड़ सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।


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