डीजे व आर्केस्ट्रा चलाने पर पाबंदी
जला मजिस्ट्रेट डॉ. शेना अग्रवाल ने जारी आदेशों में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाई हैं।
जेएनएन, नवांशहर : जिला मजिस्ट्रेट डॉ. शेना अग्रवाल ने जारी आदेशों में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाई हैं। आदेशों के अनुसार जिले में रैलियों, रोष धरनों, मैरिज पैलेसों, क्लबों, होटलों और खुले स्थानों आदि में डीजे, आर्केस्ट्रा, म्यूजिकल यंत्र आदि का प्रयोग उप मंडल मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना नहीं चलाए जाएंगे। लिखित मंजूरी लेने के बाद यह अंडरटेकिग देनी पड़ेगी कि ध्वनि का स्तर 10 डीबी (ए) से ज्यादा नहीं होगा। इसके साथ ही परीक्षा के दिनों में परीक्षा से 15 दिन पहले किसी भी लाउड स्पीकर आदि की मंजूरी नहीं दी जाएगी। मंजूरी के बावजूद रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उक्त किसी भी ध्वनि व संगीतक यंत्रों आदि को चलाने की पाबंदी होगी। धार्मिक आयोजन पर रात 10 बजे से 12 बजे तक जो कि पूरे साल में 15 दिनों से अधिक नहीं होंगे और आवाज का स्तर 10 डीबी (ए) से अधिक नहीं होगा। पाबंदी 12 अक्तूबर तक लागू रहेगी।