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पटाखे फैलाएंगे प्रदूषण, जहरीली या साफ चाहिए आबोहवा, निर्णय आप पर

जयदेव गोगा, नवांशहर : देशभर में त्योहारों की धूम है। दीवाली का पर्व भी नजदीक है। जिला वासियों के लिए

By JagranEdited By: Published: Fri, 02 Nov 2018 09:08 PM (IST)Updated: Fri, 02 Nov 2018 09:08 PM (IST)
पटाखे फैलाएंगे प्रदूषण, जहरीली या साफ चाहिए आबोहवा, निर्णय आप पर
पटाखे फैलाएंगे प्रदूषण, जहरीली या साफ चाहिए आबोहवा, निर्णय आप पर

जयदेव गोगा, नवांशहर : देशभर में त्योहारों की धूम है। दीवाली का पर्व भी नजदीक है। जिला वासियों के लिए दीवाली का त्योहार पटाखों के बिना सूना सूना नहीं जाएगा। इसके लिए कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ दीवाली पर दो घंटे के लिए पटाखे चलाने की लोगों को इजाजत दी है। कोर्ट का मानना है कि पटाखों से स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है और इससे होने वाला प्रदूषण अस्थमा, खांसी की दिक्कत जैसी बीमारियों की वजह बनता है। क्षेत्र वासियों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि पराली जलाने या पटाखे चलाने की वजह से जिले की आबोहवा दमघोटू न बनने पाए।

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देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण से होती हैं मौतें

मास्टर दिगंबरपाल ने बताया कि पिछली दीवाली पर चलने वाले पटाखों व आतिशबाजी के कारण दिल्ली सहित देश के 200 शहरों की आबोहवा पर गहरा असर पड़ा है। पटाखों व आतिशबाजी से उपजे प्रदूषण और शोर के घातक नतीजों को बच्चों, बूढ़ों और बीमार लोगों ने भुगता है। परंपरा और धर्म के नाम पर पटाखे और आतिशबाजी चलने वालों को यह जानना चाहिए कि प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का स्थान शीर्ष पर है। पटाखों और आतिशबाजी पर नियंत्रण करने के लिए दीवाली का इंतजार करने से बेहतर होगा कि पूरे साल आतिशबाजी या पटाखों के प्रदूषण और शोर को रोका जाए। प्रशासन को चाहिए कि पराली और पटाखों से फैलने वाले प्रदूषण पर कंट्रोल रखें।

रात 10 बजे के बाद पटाखे चलाना अपराध

एडवोकेट एसएस कोहली कहते हैं कि रात दस बजे के बाद पटाखे चलाना अपराध है। कार्रवाई होने पर छह माह की सजा भी हो सकती है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में दिया था, जो अब कानून में बदल चुका है, फिर भी दीवाली पर रात भर पटाखे चलते हैं। कानून कहता है कि अस्पताल, स्कूल-कॉलेज, कोर्ट कांप्लेक्स और सक्षम अधिकारी द्वारा घोषित स्थल से सौ मीटर की परिधि में किसी भी तरह का शोर नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी दिशा निर्देश दिए हैं कि दीवाली व अन्य त्योहारों पर दो घंटे पटाखे चलाए जाएं। पटाखों की बिक्री लाइसेंसी दुकानदार करेंगे। पटाखे ऑनलाइन नहीं बिकेंगे। क्रिसमस और नए साल पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे चला सकेंगे। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दीवाली के सात दिन पहले और सात दिन बाद तक प्रदूषण स्तर की निगरानी करेगा।


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