डिजीटल लॉकर एप में दस्तावेज करें अपलोड, साथ रखने की जरूरत नहीं
डिजिटल लॉकर स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजीटल इंडिया प्रोग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
सुशील पांडे, नवांशहर : डिजिटल लॉकर स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजीटल इंडिया प्रोग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सेवा के जरिये जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे अहम दस्तावेजों को ऑनलाइन स्टोर किया जा सकता है। इस एप के साथ आपको कहीं भी अपने दस्तावेज ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एप को पंजाब सरकार की ओर से भी लागू कर दिया गया है लेकिन जिन सरकारी अधिकारियों ने जागरूकता लाकर लोगों को एप डाउनलोड करने का संदेश देना था वहीं अधिकारी इस एप के बारे में ही जागरूक नहीं है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस को दिखाने के लिए व्यक्ति ने एप का इस्तेमाल किया भी हो तो अधिकारी इसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए लोगों से पहले अधिकारियों को ट्रैनिंग देकर जागरूक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पंजाब सरकार की ओर से ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा जारी किए आदेशों अनुसार डिजीटल लॉकर एप में ड्राइविग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इश्योरेंस जैसे हर सर्टीफिकेट को मूल दस्तावेजों के सामान माना जाएगा। इस नए नियम के मुताबिक पंजाब में मोटर गाड़ियों के असली दस्तावेज न होने पर ट्रैफिक पुलिस किसी का चालान नहीं कर सकेगी अगर कोई पुलिस को यही दस्तावेज डिजीटल रूप में दिखा दे। आधार कार्ड के जरिये बनेगा एप पर अकाउंट
डिजिटल लॉकर एप डाउनलोड करने के बाद आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आधार कार्ड के नंबर के बिना एप पर अकाउंट नहीं बन पाएगा। इसे डाउनलोड करने के लिएडिजीटललॉकर.जीओवी.इन पर क्लिक करें। ईमेल आइडी, पासवर्ड या आधार कार्ड नंबर की मदद से अकाउंट बनाएं। इसके बाद वेरिफिकेशन होते ही अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद यूजर आइडी और पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हैं। अपने ओरिजनल दस्तावेजों को स्कैन ऑप्शन के जरिये शैक्षणिक दस्तावेज और पहचान/पते का सबूत अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद डिजीटल हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। सोशल अकाउंट से भी कर सकते हैं साइन इन
डिजिटल लॉकर एप पर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर और जीमेल के अकाउंट से भी साइन-इन कर सकते हैं। साइन-इन करने के बाद आपका पर्सनल अकाउंट आपके सामने होगा। इसमें दो सेक्शन होंगे पहले में अलग-अलग एजेंसियों द्वारा आपको जारी सर्टिफिकेट, उनके यूआरएल(लिक), जारी करने की तिथि और शेयर करने का विकल्प होगा। दूसरे सेक्शन में आपके द्वारा अपलोड सर्टिफिकेट, उनका संक्षिप्त विवरण और शेयर व ई साइन का विकल्प होगा। जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के लिए पहले ऊपर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनें। जैसे अगर आप सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो माय सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर अपने सर्टिफिकेट चुनें। उसके बारे में मांगी गई जानकारी भरें। ऐसे ही एक-एक कर आप अपने सारे दस्तावेज डिजिटल लॉकर में अपलोड कर सकते हैं। ट्रैफिक व ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारियों नही है जानकारी
पंजाब सरकार की ओर से लोगों के हितों को देखते हुए केंद्र सरकार के इस नियम को पंजाब में लागू तो कर दिया गया पर इसके बारे में इससे संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को कोई जानकारी नही है। ट्रैफिक इंचार्ज रत्न सिंह ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नही है कि किसी एप से दस्तावेज दिखा कर कोई चालान से बच सकता है। उन्होंने कहा कि वो रोज ही चालान काटते हैं पर अभी तक ऐसा केस उनके पास नही आया है। वहीं ट्रांसपोर्ट विभाग के कुलदीप सिंह का कहना है कि उन्होंने इस एप्प के बारे में तो सुना है पर यह काम कैसे करता है। इसके बारे में उनके पास जानकारी नही है।