Move to Jagran APP

दुष्कर्म में पॉक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद

नवांशहर जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के चेयरमैन कम जिला व सेशन जज एएस ग्रेवाल तथा जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सचिव सीजेएम हरप्रीत कौर के दिशानिर्देशों के तहत पैरा लीगल वॉलंटियर देस राज बाली और वासदेव की ओर से गांव बघौरां में कानूनी जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 Apr 2019 10:43 PM (IST)Updated: Wed, 24 Apr 2019 10:43 PM (IST)
दुष्कर्म में पॉक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद
दुष्कर्म में पॉक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद

जेएनएन, नवांशहर : जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के चेयरमैन कम जिला व सेशन जज एएस ग्रेवाल तथा जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सचिव सीजेएम हरप्रीत कौर के दिशानिर्देशों के तहत पैरा लीगल वॉलंटियर देस राज बाली और वासदेव की ओर से गांव बघौरां में कानूनी जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। एडवोकेट नोबल सरीन व गौरव सरीन ऐडवोकेट ने इस अवसर पर बताया कि पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत अगर बच्चे के साथ दूष्कर्म, कुकर्म के बाद गंभीर चोट पहुंचाई गई हो तो इसके आरोपी को 10 वर्ष से लेकर उम्र कैद की सजा तथा उसके साथ जुर्माना भी हो सकता है। देस राज बाली और वासदेव ने बाल विवाह, बाल मजदूरी तथा पॉक्सो एक्ट संबंधी बच्चों को जानकारी देते हुए कहा कि पॉक्सो एक्ट या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ओफेंसेस एक्ट विशेष तौर पर सरकार ने साल 2012 में बनाया था। इसके जरिए नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। यह एक्ट बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.