दुष्कर्म में पॉक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद
नवांशहर जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के चेयरमैन कम जिला व सेशन जज एएस ग्रेवाल तथा जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सचिव सीजेएम हरप्रीत कौर के दिशानिर्देशों के तहत पैरा लीगल वॉलंटियर देस राज बाली और वासदेव की ओर से गांव बघौरां में कानूनी जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया।
जेएनएन, नवांशहर : जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के चेयरमैन कम जिला व सेशन जज एएस ग्रेवाल तथा जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सचिव सीजेएम हरप्रीत कौर के दिशानिर्देशों के तहत पैरा लीगल वॉलंटियर देस राज बाली और वासदेव की ओर से गांव बघौरां में कानूनी जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। एडवोकेट नोबल सरीन व गौरव सरीन ऐडवोकेट ने इस अवसर पर बताया कि पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत अगर बच्चे के साथ दूष्कर्म, कुकर्म के बाद गंभीर चोट पहुंचाई गई हो तो इसके आरोपी को 10 वर्ष से लेकर उम्र कैद की सजा तथा उसके साथ जुर्माना भी हो सकता है। देस राज बाली और वासदेव ने बाल विवाह, बाल मजदूरी तथा पॉक्सो एक्ट संबंधी बच्चों को जानकारी देते हुए कहा कि पॉक्सो एक्ट या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ओफेंसेस एक्ट विशेष तौर पर सरकार ने साल 2012 में बनाया था। इसके जरिए नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। यह एक्ट बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है।