स्थाई लोक अदालत संबंधी किया जागरूक
संवाद सूत्र, नवांशहर गांव जाडला में पैरा लीगल वालंटीयर हरभजन ¨सह ने कानूनी सेवाएं अथॉरि
संवाद सूत्र, नवांशहर
गांव जाडला में पैरा लीगल वालंटीयर हरभजन ¨सह ने कानूनी सेवाएं अथॉरिटी एक्ट (अमेंडमेंट एक्ट) 2002 के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया।
उन्होंने कहा कि जिलास्तरीय स्थाई लोक अदालत (जन उपयोगी सेवाएं) का गठन किया गया है। इस लोक अदालत में जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रीलिटीगेटिव केस, जो केस अदालतों में लंबित नहीं है का फैसला किया जाता है। जैसे बिजली, ट्रांसपोर्ट, गैस कनेक्शन, प्रवासी सेवाएं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर शरणार्थी कार्ड, बीपीएल कार्ड, वृद्धि तथा विधवा पेंशन, शगुन स्कीम, बेरोजगारी भत्ता, जन तक वितरित प्रणाली संबंधी सेवाएं, पानी सप्लाई, सीवरेज विभाग, टेलीफोन व टेलीग्राफ विभाग, डाकतार विभाग, हाऊ¨सग, अस्पताल, डिसपेंसरी, शिक्षा संबंधी कोई भी मामला हो उसे स्थाई लोक अदालत में लाया जा सकता है। उक्त सेवाओं से संबंधित ऐसे झगड़े/ शिकायत विवाद जो अदालतों में लंबित नहीं है, इस संबंधी दरखास्त स्थाई लोक अदालत के चेयरमैन को पेश की जा सकती है। तथा इस लोक अदालत में एक करोड़ रुपये से कम के झगड़े मामले उठाए जा सकते हैं। इस अवसर पर वासदेव पीएलवी, नीलम,बिमला, ऊषा, रेखा, रानी, काजल, भोली, जसवीर ¨सह, सतनाम ¨सह व कांता देवी शामिल थे।