नेशनल लोक अदालत आठ फरवरी को
जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी एसबीएस नगर के दिशा निर्देशों के तहत जिले में आठ फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी।
जेएनएन, नवांशहर : पंजाब कानूनी सेवाएं अथारिटी के कार्यकारी चेयरमैन जस्टिस आरके जैन की हिदायतों पर एएस ग्रेवाल जिला व सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी एसबीएस नगर के दिशा निर्देशों के तहत जिले में आठ फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। यह जानकारी जीजेएम कम सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने दी।
इस लोक अदालत में क्रिमिनल कंपाउंडेबल केस, चेक बाउंस से संबंधित केस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से संबंधित केस, वैवाहिक झगड़े, ट्रैफिक चालान, लेबर झगड़े, बिजली व पानी के बिल, बैंकों के केस, बीएसएनएल के केसों तथा अन्य केसों की सुनवाई की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत में केस लगाने के लिए अपने वकील द्वारा संबंधित अदालत में अर्जी दी जा सकती है या जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
लोक अदालत में केस का फैसला होने के बाद केस में लगी सारी कोर्ट फीस वापस मिल जाती है तथा इसके फैसले को दीवानी डिग्री की मान्यता प्राप्त है। इसमें हुए फैसले के खिलाफ कोई भी अपील नहीं की जा सकती। उन्होंने जिलावासियों से अपील की है कि वह अपने केसों को लोक अदालत में फैसला करके इन लोक अदालतों का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।