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मिलावटी व घटिया मिठाई बेचने पर हो सकता है 10 लाख तक जुर्माना : सिविल सर्जन

सिविल सर्जन आरपी भाटिया ने कहा है कि हलवाई मिलावट रहित व गुणवत्ता वाली मिठाई बेचें।

By JagranEdited By: Published: Wed, 09 Oct 2019 06:00 PM (IST)Updated: Wed, 09 Oct 2019 06:00 PM (IST)
मिलावटी व घटिया मिठाई बेचने पर हो सकता है 10 लाख तक जुर्माना : सिविल सर्जन
मिलावटी व घटिया मिठाई बेचने पर हो सकता है 10 लाख तक जुर्माना : सिविल सर्जन

जेएनएन, नवांशहर : सिविल सर्जन आरपी भाटिया ने कहा है कि हलवाई मिलावट रहित व गुणवत्ता वाली मिठाई बेचें। भाटिया ने कहा, यदि उन्होंने लोगों को घटिया व मिलावटी मिठाई या अन्य खाद्य पदार्थ घटिया बेचे तो विभाग इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। त्योहारों को देखते हुए लोगों को गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ मुहैया करवाने के लिए सेहत विभाग की टीम ने हलवाइयों के साथ बैठक की। इस अवसर पर हलवाइयों को बताया गया कि मिठाई तैयार करते समय किसी भी प्रकार की मिलावट न की जाए और अपने आसपास सफाई का ध्यान रखा जाए। दुकानदारों को हिदायत की गई कि मिठाई तैयार करते वक्त प्रयोग किए जाने वाला कच्चा माल उच्च गुणवत्ता और लाइसेंस वाली फर्म से बिल लेकर ही खरीद के लिए इस्तेमाल किया जाए। सिविल सर्जन ने कहा कि ठीक काम करने वाले दुकानदारों को विभाग परेशान नहीं करेगा। फूड एवं सेफ्टी एक्ट के मापदंडों अनुसार कारोबार न करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत एक लाख से दस लाख से रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है और दुकानदार का लाइसेंस भी रद हो सकता है। फूड सेफ्टी अफसर राखी विनायक और संगीता सहदेव ने कहा कि पहले से तैयार की गई मिठाई को स्टोर न किया जाए, क्योंकि इनके इस्तेमाल से भयानक बीमारियों के लगने का डर लगा रहता है। इस प्रकार की मिठाई मिलने पर दुकानदार को छह महीने तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी किया जा सकता है। उन्होंने दुकानदारों को कहा कि आने वाले समय में चेकिग मुहिम को ओर तेज किया जाएगा। इसलिए फैक्ट्रियों और दुकानों में गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ रखें और आसपास साफ-सफाई का ध्यान रखें।

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वर्करों की मेडिकल जांच करवाएं, सफाई का ध्यान रखें

सहायक कमिश्नर (फूड) मनोज खोसला ने दुकानदारों से अपील की कि वह अपनी दुकान का फूड सेफ्टी लाईसेंस और ग्राहकों की जानकारी के लिए 12 गोल्डन रूल वाले फूड सेफ्टी बोर्ड योग्य स्थान पर लगाएं। फैक्ट्रियों और हलवाई की दुकानों पर काम करने वाले वर्करों की मेडिकल जांच करवाई जाए। वर्करों को काम करते समय टोपियां, दस्ताने और ऐपरण मुहैया करवाए जाएं। फैक्ट्री और दुकानों में कीड़े-मकोड़े और मक्खी-मच्छर से बचाव के लिए पेस्ट कंट्रोल का प्रबंध किया जाएं और फ्लाई कैचर लगाए जाएं। मिठाइयों को ढकने के लिए अखबार के स्थान पर साफ कपड़े का इस्तेमाल किया जाए। पहले तैयार किए गए सामान को पहले बेचा और सप्लाई किया जाए। फैक्ट्री और दुकानों में ढक्कन वाले कूड़ेदान का इस्तेमाल किया जाए। वस्तुओं को तैयार करने के लिए उच्च गुणवत्ता के तेल का इस्तेमाल किया जाए और गर्म किए गए तेल को तीन बार से अधिक इस्तेमाल ना किया जाए।


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