चुनाव होने तक हथियार लेकर चलने पर पाबंदी
नवांशहर जिला मजिस्ट्रेट डा. शेना अग्रवाल ने नगर कौंसिल चुनाव के मद्देनजर फौजदारी जाब्ता संहिता 1973 (1974 का एक्ट -2) की धारा 144 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है।
जागरण संवाददाता, नवांशहर
जिला मजिस्ट्रेट डा. शेना अग्रवाल ने नगर कौंसिल चुनाव के मद्देनजर फौजदारी जाब्ता संहिता 1973 (1974 का एक्ट -2) की धारा 144 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने अमन और कानून की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जिले की हद में आम जनता की तरफ से हर किस्म के हथियार, शस्त्र, विस्फोटक, ज्वलनशील चीजें और तेजधार हथियार जैसे कुल्हाड़ी, बरछे व त्रिशूल आदि शामिल हैं, को लेकर चलने और पास रखने पर पूर्ण पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से यह भी आदेश जारी किए गए हैं कि जिन व्यक्तियों के पास लाइसेंसी हथियार हैं, वे अपना हथियार लोकल थानों में या लाइसेंसी हथियार डीलरों के पास तुरंत जमा करवाएं। यह आदेश आर्मी पर्सनल, पैरा मिलिट्री फोर्स, पुलिस कर्मचारियों जिनको कानूनी तौर पर हथियार रखने के अधिकार हैं, पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश नगर कौंसिल की मतदान की चयन प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा।
इन आदेशों में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग की तरफ से घोषित प्रोग्राम के अनुसार पंजाब राज्य में नगर कौंसिल के लिए मतदान 14 फरवरी को करवाए जा रहे हैं। यह आम देखने में आया है कि मतदान के दौरान लड़ाई-झगड़े होने का अंदेशा बना रहता है। मतदान के दौरान अमन और कानून की स्थिति बरकरार रखने के लिए हथियारधारियों से उनके असलहा को जमा करवाना अति जरूरी है, जिससे किसी किस्म की अनहोनी घटना न घट सके।
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पब्लिक मीटिग पर भी पाबंदी
जागरण संवाददाता, नवांशहर
इसके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डा. शेना अग्रवाल ने नगर कौंसिल मतदान के मद्देनजर जिनले में 12 फरवरी को शाम पांच बजे से लेकर 15 फरवरी 2021 को शाम छह बजे तक गैर कानूनी ढंग के साथ इकट्ठा होने, पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ होने और पब्लिक मीटिग करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार नगर कौंसिल चुनाव के दौरान केवल घर-घर जाकर प्रचार करने वालों पर यह पाबंदी नहीं होगी।