वोटर सूची में सुधार व नई वोट बनवाने के लिए भरें फार्म
चुनाव आयोग द्वारा एक अगस्त से फोटो मतदाता सूची में विशेष सुधार करने का फैसला लिया गया है।
जेएनएन, नवांशहर : चुनाव आयोग द्वारा एक अगस्त से फोटो मतदाता सूची में विशेष सुधार करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत मौजूदा वोटर सूची में सुधार के अलावा एक जनवरी 2020 तक 18 वर्ष की आयु के होने वाले नौजवान अपनी वोट के लिए फार्म भर सकते हैं। एडीसी अनुपम कलेर ने बताया कि इस शोध प्रोग्राम तहत एक अगस्त तक इवैक्टर्ज वेरिफिकेशन प्रोग्राम (ईवीपी) शुरू करवाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में मौजूदा मतदाता नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, वोटर हेल्प लाइन मोबाइल एप तथा गांव में स्थित ग्राम सुविधा केंद्र अथवा अपने गांव के संबंधित बीएलओ से मतदाता सूची देख सकता है। यदि मतदाता सूची में उसका नाम और पता ठीक नहीं है और नई वोट बनवाने के लिए वह अपना भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, आधार कार्ड तथा कोई भी पहचान पत्र अपने साथ लेकर संबंधित बीएलओ तथा एसडीएम दफ्तर में फार्म भर सकता है।
इस मौके जिला चुनाव दफ्तर के तहसीलदार ने बताया कि एक सितंबर से 30 सितंबर तक बीएलओ घर-घर जा कर फार्म तसदीक करेंगे। इसके लिए ड्राफ्ट सूची 15 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। इस सूची के आधार पर वोट बनवाने और मतदाता सूची में 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक सुधार किया जा सकता है। बीएलओ अपने चुनाव बूथों पर दो से तीन नवंबर और 9 से 10 नवंबर को मौजूद रहकर फार्म भरने मे सहायता करेंगे। नए मतदाताओं और शोध के लिए भरे गए फार्मों का निपटारा 15 दिसंबर तक किया जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद एक जनवरी 2020 से 15 जनवरी 2020 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।
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