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शारीरिक दूरी से ही कोरोना को हराया जा सकता है

कोरोना को लेकर पंजाब में नई पाबंदियां लगाई गई हैं। सरकार ने एक दिसंबर से फिर रात को क‌र्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Published: Tue, 01 Dec 2020 04:54 PM (IST)Updated: Tue, 01 Dec 2020 04:54 PM (IST)
शारीरिक दूरी से ही कोरोना को हराया जा सकता है
शारीरिक दूरी से ही कोरोना को हराया जा सकता है

जयदेव गोगा, नवांशहर : कोरोना को लेकर पंजाब में नई पाबंदियां लगाई गई हैं। सरकार ने एक दिसंबर से फिर रात को क‌र्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज पैलेस रात साढ़े नौ बजे के बाद नहीं खुल सकेंगे। इसके साथ ही मास्क न लगाने और शारीरिक दूरी का पालन न करने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया है।

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सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हियाला के पंजाब अध्यापक का कहना है कि जिले में ज्यादातर लोग कोरोना से बचाव के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तो लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस के खिलाफ अभी तक कोई प्रभावी दवा और वैक्सीन ही उपलब्ध हो पाई है। मजबूरी में ही सही मास्क लगाने, हाथ धोने और शारीरिक दूरी जैसे नियमों का पालन लोगों को करना ही चाहिए। डाक्टरों के मुताबिक शारीरिक दूरी के नियमों का पालन एक विशेष उपचार की तरह है।

शारीरिक दूरी कोरोना से बचने का कारगर उपाय

रिटायर्ड साइंस अध्यापक हरबंस सिंह का कहना है कि प्रैसिडिग्स आफ द नेशनल एकेडमी आफ साइंस की ओर से प्रकाशित किए गए अध्ययन से जाहिर होता है कि शारीरिक दूरी का उपाय हर स्थित में सबसे कारगर साबित हो सकता है। सामुदायिक स्तर पर संक्रमण रोकने के लिए दुनिया भर में मास्क लगाने, निरंतर हाथ धोने और शारीरिक दूरी जैसे उपायों को आजमाया जा रहा है, लेकिन इनमें से सबसे प्रभावी तरीके का चुनाव करना चुनौतीपूर्ण है। इस अध्ययन में शामिल शोधकर्ताओं ने कार्य स्थलों, समारोहों और दूसरे कार्यक्रमों के दौरान संक्रमण के प्रसार को लेकर आसान माडल बनाया है। उन्होंने इस माडल के आधार पर संक्रम की दर का अनुमान लगाया है।

कार्यक्रमों में उमड़ती भीड़ चिता का कारण है

एडवोकेट रोहित बस्सी का कहना है कि विभिन्न कार्यक्रमों में उमड़ती भीड़ चिता का कारण है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भीड़ पर काबू करने की हिदायत दी है। ताजा निर्देशों का उद्देश्य कोरोना के खिलाफ लड़ाई को ही मजबूत करना है। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से तय किए गए प्रावधानों के उल्लंघन की स्थित में स्थानीय जिला पुलिस व नगर निकाय प्रशासन को स्थित के आंकलन के बाद अपने क्षेत्र में नए प्रतिबंध लगाने की छूट दी गई है।


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