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बिना अनुमति धरने व जाम लगाने पर रोक

जला मजिस्ट्रेट विनय बबलानी ने जिले में मुख्य सड़कों व चौकों पर जाम लगाने पर पाबंदी लगा दी है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 28 Sep 2019 05:57 PM (IST)Updated: Sat, 28 Sep 2019 05:57 PM (IST)
बिना अनुमति धरने व जाम लगाने पर रोक
बिना अनुमति धरने व जाम लगाने पर रोक

जागरण संवाददाता, नवांशहर : जिला मजिस्ट्रेट विनय बबलानी ने जिले में मुख्य सड़कों व चौकों पर जाम लगाने पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि विभिन्न संगठनों व यूनियनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्य सड़कों व चौकों पर जाम लगाने से चंडीगढ़,जालंधर, अमृतसर जाने वाले लोगों को समस्या होती है। इसके साथ ही जाम में एंबुलेंस भी फंस जाती है जिससे मरीजों को परेशानी होती है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिला प्रशासन की बिना मंजूरी कोई भी रोष प्रदर्शन नही कर सकता है। नवांशहर में दशहरा ग्राउंड, बंगा में पंचायती रकबा, गांव पूनिया और बलाचौर में म्यूनिसिपल खेल मैदान धरना प्रदर्शन के लिए जगह निर्धारित की गई है। नवांशहर में चंडीगढ़ चौक, बस अड्डा चौक, नेहरू गेट में पर किसी प्रकार धरना प्रदर्शन या रोज जाम लगाने पर पाबंदी होगी। इसके साथ ही जिले के तहसील कार्यालयों, एसडीएम कांप्लेक्स में धरने, रोष प्रदर्शन व लाउड स्पीकर चालने पर भी पाबंदी रहेगी। यह सभी आदेश 26 नवंबर तक लागू रहेंगे।

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मुंह ढककर वाहन चलाने पर भी रोक लगाई

जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में दोपहिया वाहन सवारों के वाहन चलाने के दौरान मुंह को कपड़े से ढकने या मुंह पर रुमाल बांधने पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि मुंह ढकने की आड़ में आपराधिक तत्वों द्वारा की जा रही आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपित पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में अलग-अलग गांवों को जाते रास्तों पर अपने सगे संबंधियों की याद में सरकारी जमीन पर यादगारी गेट बिना मंजूरी के बनाने पर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि खुद बनवाए गेट के कभी भी गिरने की आशंका बनी रहती है।


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