सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम से पहले संस्थानों को लेनी होगी अनुमति
किसी भी व्यक्ति अथवा धार्मिक संस्था को पब्लिक एड्रेस सिस्टम को दिन में इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी लेनी पड़ेगी।
जेएनएन, नवांशहर : किसी भी व्यक्ति अथवा धार्मिक संस्था को पब्लिक एड्रेस सिस्टम को दिन में इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी लेनी पड़ेगी। पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट के ध्वनि प्रदूषण, हथियार व अनैतिक पोस्टरों के इस्तेमाल पर रोक के आदेश के बाद जिला प्रशासन इस पर रोक लगाई है। डीसी विनय बबलानी ने बताया कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल करने से पहले किसी व्यक्ति या धार्मिक संस्था को लिखकर देना होगा कि वह ध्वनि 10 डीबीए के आसपास रखेगा। रात में लाउडस्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, वाद्य यंत्र और साउंड एंप्लीफायर केवल ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम्स, कम्युनिटी हाल और बैंक्वट हॉल में नियमों के तहत ही बजाई जा सकती हैं। रात 10 से सुबह छह बजे तक किसी हालत में लाउडस्पीकर व पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं चलाए जा सकते। सभ्याचार तथा धार्मिक त्योहारों पर केवल रात 10 से 12 बजे तक छूट दी गई है। रात 10 से सुबह छह बजे तक साइलेंस जोन में वाहन का हार्न नहीं बजाया जा सकता। साथ ही रिहायशी क्षेत्रों में आवाज पैदा करने वाली कोई भी मशीन नहीं लगाई जाएगी। प्रेशर हार्न पर पहले ही पाबंदी लगी हुई है। इसके अलावा मोटरसाइकिलों पर साइलेंसर लगे होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी मेले, धार्मिक जलसे, विवाह, बारात, किसी शिक्षण संस्थान में किसी तरह का पिस्तौल या बंदूक लेकर नहीं जा सकता है। पुलिस शराब, नशे या हिसा को बढ़ावा देने वाले गीतों या लाइव शो न होने देने के लिए यकीनी बनाएगी।सिनेमा हाल, मल्टीपलेक्स में 12 साल कम आयु के नाबालिगों को ए-सर्टिफिकेट वाली फिल्म न दिखाने के लिए जिम्मेदारी होंगे। जिला प्रशासन किसी भी शिक्षण संस्था के नजदीक अश्लील का पोस्टर ना लगाने देने को यकीनन बनाएगा। इसी प्रकार डीसी परीक्षा के 15 दिन पहले किसी तरह का लाउड स्पीकर न चलना यकीनी बनाएंगे।