बिना मंजूरी नहीं होगा यादगारी गेटों का निर्माण
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. शेना अग्रवाल ने जिले में यादगारी गेटों के निर्माण पर रोक लगा दी है। जिले में कोई भी व्यक्ति सरकारी या पंचायती जगह पर गेट का निर्माण नहीं करेगा।
By JagranEdited By: Published: Tue, 11 Aug 2020 04:11 PM (IST)Updated: Tue, 11 Aug 2020 04:11 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नवांशहर :
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. शेना अग्रवाल ने जिले में यादगारी गेटों के निर्माण पर रोक लगा दी है। जिले में कोई भी व्यक्ति सरकारी या पंचायती जगह पर गेट का निर्माण नहीं करेगा। अगर कोई गेट का निर्माण करना चाहता है तो उसे जिला मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेनी होगी। कई लोग अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार की याद में यादगारी गेट सरकारी और पंचायती जमीनों पर बिना मंजूरी बना लेते हैं और सरकारी जगह पर कब्जा कर लेते हैं। यह आदेश छह अक्तूबर 2020 तक लागू रहेंगे।
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