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नियम तोड़ने पर 19 स्कूली बसों के काटे चालान

स्कूली बसों पर नकेल कसने के लिए सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत स्कूली बसों की चेकिंग की गई।

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Feb 2020 11:30 PM (IST)Updated: Mon, 17 Feb 2020 11:30 PM (IST)
नियम तोड़ने पर 19 स्कूली बसों के काटे चालान
नियम तोड़ने पर 19 स्कूली बसों के काटे चालान

जेएनएन, नवांशहर : पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जारी हिदायतों के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाली स्कूली बसों पर नकेल कसने के लिए सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत स्कूली बसों की चेकिंग की गई। इस दौरान स्कूल वाहनों में सीसीटीवी कैमरे, स्पीड गवर्नर और फस्ट एड बॉक्स, आग बूझाने वाले यंत्र आदि की जांच की गई। हिदायतों के मद्देनजर सोमवार को बलाचौर, नवांशहर और बंगा सब डिविजन मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता मैं विशेष मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के तहत 73 स्कूल वाहनों की चेकिंग की गई और 19 वाहनों के चालान किए गए।

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नियमों के साथ खिलवाड़ बर्दाशत नहीं किया जाएगा : डीसी

डिप्टी कमिश्नर विनय बबलानी ने जिला रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि चेकिग के दौरान एसडीएम को निर्देश दिए गए कि जिले में स्कूल वाहनों मैं जो स्कूल सेफ्टी वाहन की शर्तें पूरी नहीं करते उनको 15 दिनों के भीतर सड़कों पर चलने से रोक दिया जाएगा। स्कूली विद्यार्थियों की जान की कीमत और स्कूल वाहन नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती। यदि स्कूल प्रबंधकों की गलती पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सोमवार की विशेष चेकिग दौरान गाड़ी की रोड पर स्पीड, ड्राइवर की वर्दी, लाइसेंस, सहायक और बच्चों के बैठने की साम‌र्थ्य आदि को मुख्य तौर पर जांच की गई। जो स्कूल वाहन इन नियमों पर पूरे नहीं उतर रहे थे, उनके चालान किए। बैठक में मौजूद डीएसपी ट्रैफिक दीपिका सिंह को स्कूल वाहनों से संबंधित हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा गया। कहां कितनी बसों की चेकिंग की और काटे चालान बलाचौर :

एसडीएम जसवीर सिंह ने 38 स्कूल वाहनों की जांच की गई, जिसमें आठ स्कूल वाहनों के चालान किए गए। नवांशहर :

नवांशहर में एसडीएम जसवीर सिंह जोहल की अध्यक्षता में 15 स्कूल वाहनों की जांच की गई, जिसमें छह के चालान किए। बंगा:

बंगा में एसडीएम गौतम जैन ने 20 स्कूली वाहनों की जांच की गई, जिसमें पांच के चालान किए गए।

क्या खामियां पाई गई चालान

स्कूल वाहन में महिला सहायक नहीं पाया गया।

स्कूल वाहन चालक के पास लाइसेंस नहीं था।

स्कूल वाहन का आरसी नहीं पाया गया।

वाहन में क्षमता से ज्यादा बच्चे थे।

ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी।


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