धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण, प्रशासन बना मूकदर्शक
बलाचौर एक तरफ जहां स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिद्धू द्वारा विभाग में भ्रष्टाचार खत्म करने की बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं वहीं दूसरी ओर बलाचौर शहर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण चल रहा है और इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी आंखें बंदकर कर बैठे हैं। पिछले कुछ समय में शहर में इमारतों के निर्माण में इजाफा हुआ है। जब इन इमारतों के नक्शे के लिए आरटीआइ डाली गई तो नगर कौंसिल ने जानकारी देने इनकार कर दिया।
योगेश मलहोत्रा, बलाचौर : एक तरफ जहां स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिद्धू द्वारा विभाग में भ्रष्टाचार खत्म करने की बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर बलाचौर शहर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण चल रहा है और इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी आंखें बंदकर कर बैठे हैं। पिछले कुछ समय में शहर में इमारतों के निर्माण में इजाफा हुआ है। जब इन इमारतों के नक्शे के लिए आरटीआइ डाली गई तो नगर कौंसिल ने जानकारी देने इनकार कर दिया। पंजाब सरकार द्वारा पिछले समय में छोटी से छोटी दुकान बनाने के लिए भी सीएलयू लेने के बाद ही कोई काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ये आदेश बलाचौर पर लागू होते नहीं दिखते। यह भी सामने आया है कि शहर में अगर पार्किंग की समस्या को लेकर बेसमेंट बनाई जाए तो वह बन सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बिना अनुमति के बेसमेंट बनाई जा रही है। अपना नाम छापने की शर्त पर कुछ लोगों ने बताया है कि नगर कौंसिल द्वारा अपने चहेतों के लिए आंख बंदकर ली जाती है। उनका कहना है कि अगर कोई विरोधी होता है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को भेज दिया जाता है। कई बार यह भी देखा गया है कि शहर में पहले अधिकारियों द्वारा काम बंद करवा दिया जाता है तथा बाद में ऐसा क्या हो जाता है कि काम शुरू हो जाता है, यह सोचने वाली बात है। पिछले समय में नगर काउंसिल द्वारा कंस्ट्रक्शन के रेट में बढ़ोतरी की गई थी और बताया कि पहले 2000 रुपये प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर किया गया, जिसे बाद में कम करके करीब 500 से 700 रुपये कर दिया गया है।
किसी को बेसमेंट बनाने की इजाजत नहीं : ईओ
ईओ, बलाचौर मनजीत सिंह ढिसा ने कहा कि किसी को भी बेसमेंट बनाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई कानून को ताक पर रखकर काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसे नोटिस दिया जाएगा और अगर वह गलत पाया गया तो उसकी बिल्डिग को गिराया जाएगा। बिना नक्शा पास करवाए कोई भी बिल्डिग न बनवाए।