शादी व त्योहार पर पटाखे चलाने पर पाबंदी
जिला मजिस्ट्रेट विनय बबलानी ने किसी भी खुशी व त्योहार के मौके और शादी समारोह में पटाखे चलाने पर पाबंदी लगाई है। यह पाबंदी तीन अगस्त 2020 तक लागू रहेगी।
जागरण संवाददाता, नवांशहर : जिला मजिस्ट्रेट विनय बबलानी ने किसी भी खुशी व त्योहार के मौके और शादी समारोह में पटाखे चलाने पर पाबंदी लगाई है। यह पाबंदी तीन अगस्त 2020 तक लागू रहेगी।
वहीं जिला मजिस्ट्रेट विनय बबलानी ने जिले में नीम, पीपल, बोहड़ और हरे आम के पेड़ों की बेवजह कटाई पर रोक लगा दी है। धार्मिक आस्था का प्रतीक होने के कारण इन पेड़ों को काटे जाने के कारण सामाजिक स्थिरता बन सकती है। अगर किसी स्थान पर ऐसे पेड़ों को न टाले जा सकने वाले कारणों के कारण काटने की भी जरूरत पड़ती है तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वन विभाग से अनुमति ली जाए।
यादगारी गेटों की मंजूरी लिए बिना निर्माण पर रोक
जिला मजिस्ट्रेट विनय बबलानी ने जिले में विभिन्न गांवों को जाते रास्तों पर लोगों की ओर से अपने रिश्तेदारों की याद में सरकारी व पंचायती जमीन पर बनाए जाते यादगारी गेटों के निर्माण पर रोक लगा दी है। यह आदेश छह अगस्त 2020 तक लागू रहेंगे। जिले में अनाधिकृत तौर पर धार्मिक स्थानों के निर्माण पर रोक
जिला मजिस्ट्रेट विनय बबलानी की ओर से सरकारी स्थानों, सार्वजनिक स्थानों, गलियों और पार्कों में अनाधिकृत तौर पर किसी भी धार्मिक स्थान के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने नगर कौंसिल के कार्यकारी अधिकारियों, ब्लाक विकास और पंचायत अधिकारियों और पंचायतों को हिदायत दी है कि अगर कहीं पर ऐसा होता है तो नजदीक के पुलिस थानों को सूचित किया जाए। पशुओं को बेसहारा छोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
जिला मजिस्ट्रेट विनय बबलानी ने पशुओं को बेसहारा छोड़ने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की पालना की जिम्मेदारी जिला पुलिस, पशु पालन विभाग, बीडीपीओज व कार्यकारी अधिकारियों की होगी। यह आदेश सात अगस्त 2020 तक लागू रहेंगे।