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सड़क के किनारे पशु चराने पर पाबंदी

जिला मजिस्ट्रेट डॉ. शेना अग्रवाल ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को सड़क के किनारे चराने पर रोक लगा दी है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 Jun 2020 03:24 PM (IST)Updated: Thu, 25 Jun 2020 06:07 AM (IST)
सड़क के किनारे पशु चराने पर पाबंदी
सड़क के किनारे पशु चराने पर पाबंदी

जागरण संवाददाता, नवांशहर : जिला मजिस्ट्रेट डॉ. शेना अग्रवाल ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को सड़क के किनारे चराने पर रोक लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि गुज्जर व चरवाहे बड़ी संख्या में गायों, भैंसों और अन्य पशुओं को लेकर जिले के शहरों, कस्बों और गांवों में घूमते रहते हैं। इससे लोगों की फसलों व सड़क किनारे लगाए गए पौधों को नुकसान पहुंचता है। यह आदेश 22 अगस्त तक लागू रहेंगे।


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