स्व रोजगार के केसों का 15 दिनों में निपटारा करें बैंक
जेएनएन, नवांशहर : स्व-रोजागर के तहत बैंकों द्वारा कर्ज नहीं उपलब्ध करवाने पर जिला प्रशासन ने कड़ा नोट
जेएनएन, नवांशहर : स्व-रोजागर के तहत बैंकों द्वारा कर्ज नहीं उपलब्ध करवाने पर जिला प्रशासन ने कड़ा नोटिस लिया। अधिकारियों ने बैंक अधिकारियों से केसों को भेजने के पंद्रह दिन के भीतर इसके निपटारे के निर्देश दिए। एडीसी (ज) अमृत ¨सह के नेतृत्व में बैठक हुई। एडीसी (विकास) प्री¨तदर ¨सह बैंस ने इन बैंकों और स्पॉन्सर करने वाले विभागों के साथ मी¨टग की। उन्होंने बैंकों द्वारा सब्सिडी आधारित इन कर्जा केसों को लंबे समय तक रोकने पर सख्त नोटिस लिया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बेरोजगार लोगों को इन स्पॉन्सर्ड कर्जा स्कीमों से स्व रोजगार मुहैया करवाने के प्रयत्नों में बैंकों की गैर जरूरत देरी रुकावट बनती है, जिसके कारण प्रार्थी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एडीसी ने शामिल जिला उद्योग केंद्र, खादी बोर्ड, एससी कॉरपोरेशन, डेयरी विकास विभाग को जिला स्तरीय कमेटी द्वारा स्पांसर किए केसों की सूची तुरंत जिला लीड बैंक को भेजने के लिए कहा। उन्होंने जिला लीड बैंकों के सदस्यों को इन केसों को तुरंत संबंधित बैंकों से संपर्क कर इनका निपटारा करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि यदि बैंक केस को निपटाने में दिलचस्पी नहीं रखते अथवा किसी कमी कारण उसको रद्द करना चाहते हैं तो वह संबंधित विभाग से केस मिलने के 15 दिन के भीतर भीतर इसका फैसला ले। एडीसी (ज) ने विभागों को फरवरी महीने दौरान आइटीआइ नवांशहर में लगाए जाने वाले जिला स्तरीय रोजगार मेले में अपना योगदान डालने के लिए भी कहा। स्वयं रोजगार के साथ-साथ औद्योगिक इकाइयों के साथ भी तालमेल किया जाए और उनके पास से रिक्त स्थानों की सूची ली जाए। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को घर-घर रोजगार पोर्टल और भी रजिस्टर्ड करवाया जाए। मी¨टग में रोजगार अफसर संजीव कुमार भी उपस्थित रहे।