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आदेशों की उल्लंघना करने वाले ट्रेवल एजेटों, आइलेट्स सेंटरों पर होगी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने बिना रजिस्ट्रेशन काम करने वाले व इश्तहार बाजी करने वाले ट्रैवल एजेंटों और अंतरराष्ट्रीय टिकटें बनाने वाले आईलट्स को¨चग सेंटर को चेतावनी दी है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 09 Nov 2018 12:01 AM (IST)Updated: Fri, 09 Nov 2018 12:01 AM (IST)
आदेशों की उल्लंघना करने वाले ट्रेवल एजेटों, आइलेट्स सेंटरों पर होगी कार्रवाई
आदेशों की उल्लंघना करने वाले ट्रेवल एजेटों, आइलेट्स सेंटरों पर होगी कार्रवाई

जेएनएन, नवांशहर:जिला प्रशासन ने बिना रजिस्ट्रेशन काम करने वाले व इश्तहार बाजी करने वाले ट्रैवल एजेंटों और अंतरराष्ट्रीय टिकटें बनाने वाले आइलेट्स को¨चग सेंटर को चेतावनी दी है कि यदि कोई भी पंजाब सरकार और हरियाणा हाईकोर्ट के नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके विरोध कार्रवाई की जाएगी।

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सहायक कमिश्नर तरसेम चंद ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को सजा का प्रावधान है। ऐसे काम बिना रजिस्ट्रेशन करना कानूनन अपराध श्रेणी में आता है। । ऐसा लोगों को लूट से बचाने के लिए किया गया है। जोकि गैर रजिस्टर संस्थाओं के पास विदेश जाने की चाहत में पैसे गवां बैठते हैं और उनके धोखे का शिकार हो जाते हैं। कोई भी नई संस्था ट्रैवल एजेंट, इमीग्रेशन, आइलेट्स को¨चग सेंटर शुरू करने से पहले एमए ब्रांच डीसी दफ्तर नवांशहर से संपर्क करके लाइसेंस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जरूर पूरी कर ले।


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