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खाद्य पदार्थों की शुद्धता और गुणवता बरकरार रखें

माननीय कमिश्रर फूड एंड ड्रग पंजाब के दिशा निर्देशों के अनुसार फूड एंड ड्रग ऐडमिनस्ट्रेशन डायरैक्टोरेट ने राज्य में सभी लायसेंस धारक रजिस्टर्ड फूड व्यापारियों को विशेष प्रशिक्षण दी जा रही है। जिस अधीन सिविल सर्जन डॉ. सुखपाल सिंह बराड़ की अध्यक्षता में फोस्टिक कंपनी द्वारा सोनिया की ओर से ट्रेनिग अनैक्सी कार्यालय सिविल सर्जन मुक्तसर में यह ट्रेनिग करवाई गई। जिसमें सभी जिले के आटा चक्कियों व थोक विक्रेता शामिल हुए। इस संबंधी जानकारी देते डॉ. बराड़ ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से खाने पी

By JagranEdited By: Published: Thu, 18 Apr 2019 07:30 PM (IST)Updated: Fri, 19 Apr 2019 06:39 AM (IST)
खाद्य पदार्थों की शुद्धता और गुणवता बरकरार रखें
खाद्य पदार्थों की शुद्धता और गुणवता बरकरार रखें

संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब

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सिविल सर्जन डॉ. सुखपाल सिंह बराड़ की अध्यक्षता में फोस्टिक कंपनी द्वारा सोनिया की ओर से ट्रेनिग अनैक्सी कार्यालय सिविल सर्जन मुक्तसर में खाद्य पदार्थो का कारोबार करने वाले लोगों को ट्रेनिग दी गई। जिसमें सभी जिले के आटा चक्कियों व थोक विक्रेता शामिल हुए।

डॉ. बराड़ ने बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी आफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड 10 कंपनियों को प्रशिक्षण के लिए चुना गया है और हर कंपनी को औसतन 2-3 जिलों में प्रशिक्षण देने का काम सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की धारा 16 (3)(एच) के अधीन खुराक कारोबारियों या उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट 2006 ने 25 अप्रैल 2018 को नोटिफिकेशन जारी किया था जिस अधीन खुराक पदार्थों के साथ सबंधित कारोबार का लाइसेंस लेने वाले व्यापारियों के लिए प्रशिक्षण लेना लाजिमी है।

कंवलप्रीत सिंह सहायक कमिश्नर फूड ने कहा कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता और गुणवता को बरकरार रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि खाना बनाने, भंडार न व वितरित करने, बेचने, लोडिग -अनलोडिग कर्मचारियों की निजी सफाई व उस जगह की सफाई के मामले में कमी होने पर खपतकारों की स्वास्थ्य को खतरा होता है व इस एक्ट की धाराओं के अधीन कारोबारियों को आरोपी होने पर जुर्माना लगाया व सजा हो सकती है। इस प्रशिक्षण की फीस 750 /- रुपए है जिसका भुगतान फूड बिजनेस आपरेटर को करना पड़ेगा जबकि रेहड़ी वालों को यह प्रशिक्षण मुफ्त दी जाएगी। सिविल सर्जन ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को हिदायत की कि वह इस प्रशिक्षण संबंधी खाने पीने वाली वस्तुओं का कारोबार करने वाले व्यक्तियों को जागरूक करें और उनको यह जरूरी प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित करें।


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