कोबरा तार पर पाबंदी
डीसी एमके अरा¨वद कुमार ने फोजदारी जाबता संघता 1973 की धारा 144 के अंर्तगत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जिला श्री मुक्तसर साहिब के क्षेत्र में कोबरा व कांटेदार तार
By JagranEdited By: Published: Sat, 23 Feb 2019 05:11 PM (IST)Updated: Sat, 23 Feb 2019 05:11 PM (IST)
संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब
डीसी एमके अरा¨वद कुमार ने जिला श्री मुक्तसर साहिब के क्षेत्र में कांटेदार तार को खरीदने, बेचने व इसके इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। यह पांबदी तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है और पांच अप्रैल तक जारी रहेगी। अगर किसी ने इन आदेशों की अवहेलना की तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाएगी।
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