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वैक्सीनेशन न करवाने वाली संस्थाएं होगी सील : एडीसी

एडिशनल डिप्टी कमिशनर (जनरल) राजेश त्रिपाठी ने संशाथाओं के प्रतिनिधियों से बैठक की।

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Jun 2021 04:17 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jun 2021 04:17 PM (IST)
वैक्सीनेशन न करवाने वाली संस्थाएं होगी सील : एडीसी
वैक्सीनेशन न करवाने वाली संस्थाएं होगी सील : एडीसी

संवाद सहयोगी, श्री मुक्तसर साहिब

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एडिशनल डिप्टी कमिशनर (जनरल) राजेश त्रिपाठी ने बैठक की प्रधानगी करते हुए अलग-अलग समाज सेवी संस्थाओं के नुमाइंदों को कहा कि जिस भी दुकानदार या उसके मुलाजिम को कोरोना का टीकाकरण न किया होगा उसको जिला प्रशासन की तरफ से सील कर दिया जाएगा।

एडीसी ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को शुरू होने से पहले ही काबू करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से अलग-अलग विभागों के प्रतिनिधियों की ड्यूटियां लगा दी गई है कि वह दुकानों, होटलों, ढाबों, शराब के अहातों, हलवाई की दुकानों, बीयर बार क्लबों, काफी हाउस, सब्जी बेचने वाली, करियाना की दुकानों तथा फास्ट फूड साइबर कैफे, आइलेट्स सेंटरों, सैलून के मालिकों तथा मुलाजिमों को कोरोना वैक्सीन की प्रथम डोल लगवा ली है या नहीं, टीकाकरण संबंधी चैकिग टीमें, जिला प्रशासन को सर्टिफिकेट देंगी। बैठक के दौरान उन्होंने सख्त हिदायत की कि जिस भी दुकानदार या उसकी दुकान पर कार्य करने वाले मुलाजिम का कोरोना टीकाकरण नहीं किया होगा, उसको सील कर दिया जाएगा। वैक्सीन संबंधी अपनी दुकानों, संस्थाओं के बाहर सेहत विभाग की तरफ से टीकाकरण करवाने संबंधी सर्टिफिकेट भी लगवाए जाए। उन्होंने बताया कि इस संबंधी सेहत विभाग की तरफ से सरकार की हिदायतों के अनुसार जिले में कोरोना वैक्सीनेशन संबंधी स्पेशल अभियान की शुरुआत भी की हुई है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया जाएगा।


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